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47 साल पहले रिश्वत लेने वाले 87 वर्षीय बुजुर्ग को पैरोल पर रिहा करने के आदेश


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जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने 47 साल पहले कोयला व्यापारी से पचास रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एक साल की सजा भुगत रहे 87 वर्षीय अभियुक्त को एक माह के लिए पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके लिए अभियुक्त को स्वयं का एक लाख रुपए का मुचलका पेश करने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अभियुक्त सागरमल जैन की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि वह 87 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है और उसे कई तरह की गंभीर बीमारियां भी हैं। ऐसे में उसकी उम्र और चिकित्सीय हालत को देखते हुए पैरोल पर रिहा किया जाए। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील शेरसिंह महला की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें बताया गया कि अभियुक्त घबराहट सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित है। इसके अलावा उसका व्यवहार ठीक है। इस पर अदालत ने अभियुक्त को एक माह की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।  मामले के अनुसार एसीबी ने 18 अगस्त 1973 को कॉमर्शियल टैक्स विभाग के तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक सागरमल जैन को कोयला व्यापारी से पचास रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। एसीबी कोर्ट ने उसे 24 मार्च 1986 को एक साल की सजा सुनाई थी। अपील के प्रावधान के चलते अभियुक्त को उसी समय जमानत मिल गई थी। वहीं हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 जनवरी 2018 को अभियुक्त की एसएलपी खारिज कर दी थी। मामले में गत फरवरी माह में उसे एक साल की सजा काटने जेल भेजा गया था।

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