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कोटा के कई क्षेत्रों में 16 अगस्त तक कर्फ्यू लागू, कुछ स्थानों से हटाया


विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 3 अगस्त। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

यहां 16 अगस्त तक कर्फ्यू लगाया

थाना भीमगंजमण्डी में स्थित चौपड़ा फार्म गली नं.5, डी-3 सुभाष कॉलोनी खेड़ली फाटक और ए-30 सुभाष कॉलोनी खेड़ली फाटक के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना कैथूनीपोल में स्थित जोगीपाड़ा श्रीपुरा, गंधीजी की पुल श्रीपुरा, सत्यनारायण मंदिर के पीछे रेतवाली और शिवभवन देहड़ाधाम के पाल रेतवाली के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना कोतवाली में स्थित मं.नं.-1 गुलाबबाड़ी रामपुरा, नीमोदा हाउस विजयपाड़ा रामपुरा, जैन गली रामपुरा, रामपुरा कोतवाली के पीछे जैन स्थान की गली रामपुरा, विक्रम चौक लाडपुरा और गुलाबबाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना दादाबाड़ी में स्थित मं.नं. 3-जे-12 दादाबाड़ी, मं.नं. 3/161 गणेश तालाब, मं.नं. 3-सी-18 दादाबाड़ी, मं.नं. 1-डी-21 दादाबाड़ी डिस्पेन्सरी के सामने और शिवपुरा सरकारी स्कूल के पीछे दादाबाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना बोरखेड़ा में स्थित मं.नं. 113 आदित्य नगर ग्रामीण पुलिस लाइन बोरखेड़ा और मं.नं. 60 बी अर्जुन कॉलोनी केनाल रोड बोरखेड़ा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना नयापुरा में स्थित कॉम्पलेक्स के पास नवल पार्क मुक्तिमार्ग के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना महावीर नगर में स्थित मं.नं. 85 कम्पीटीशन कॉलोनी, मं.नं. 29 सेक्टर-6 केशवपुरा, मं.नं. 2-बी-48 महावीर नगर विस्तार योजना, श्रीराम स्कूल के पीछे केशवपुरा सेक्टर-7, रंगबाड़ी बीएड कॉलेज के पास, मं.नं. 3-ई-50 महावीर नगर विस्तार योजना और मं.नं. 4-ए-4 महावीर नगर विस्तार योजना के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना कुन्हाड़ी में स्थित जेठा की बाड़ी के पीछे चम्बल कॉलोनी सकतपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना किशोरपुरा में स्थित भैरू चौक किशोरपुरा और ईदगाह के सामने किशोरपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना जवाहर नगर में स्थित मं.नं. 690 ए इन्द्रा विहार के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना विज्ञान नगर में स्थित बी-8 रोड नं.-5 विज्ञान नगर, बी-97 रामदेव मंदिर के सामने झाझू बस्ती, मं.नं. 148-बी पीएनटी कॉलोनी पुनर्वास कॉलोनी, मं.नं. 1-घ-22 विज्ञान नगर और मं.नं. 207-ए संजय नगर-ए सब्जी मण्डी के पास विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

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विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

कोटा 3 अगस्त। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।

यहां से 2 अगस्त से हटाया कर्फ्यू

थाना दादाबाड़ी में स्थित टावर चौराहे के पास शिवपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से।

थाना भीमगंजमण्डी में स्थित मंगलाश्रम बालाजी गली सरस्वती कॉलोनी खेड़ली फाटक के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से।

थाना कुन्हाड़ी में स्थित गोरी आश्रम के पास बालिता रोड, कुन्हाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र के क्षेत्र से।

थाना विज्ञान नगर में स्थित 2-भ-19 विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से।

थाना भीमगंजमण्डी में स्थित महाराष्ट्रीयन समाज रोड डडवाड़ा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र के क्षेत्र से।

थाना गुमानपुरा में स्थित बीजासन माता मंदिर की गली रामचन्द्रपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से।

थाना महावीर नगर में स्थित मं.नं. 8 बालाजी नगर महावीर नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 3 अगस्त से कर्फ्यू हटाया है।

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