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जिम एवं योग संस्थान खोलने की स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन


कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था। इस दौरान सरकार ने योग इंस्टीट्यूट और जिम पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अनलॉक 3 में इन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई थी। जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं।


गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स में आने वाले सभी योग इंस्टीट्यूट और जिम बंद रहेंगे वहीं कंटेनमेंट के बाहर सभी योग इंस्टीट्यूट और जिमों को खुलने की अनुमति दे दी गई है। सभी योग इंस्टीट्यूट और जिमों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी की गईं स्वास्थ्य से जुड़ी गाइडलाइंस, एसओपी, नोटिफिकेसन को मानना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम या योग संस्थान में आने की इजाजत नहीं होगी।



गाइडलाइंस में कहा गया है कि योग इंस्टीट्यूट और जिमों में हर व्यक्ति को कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। परिसर में हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग अनिवार्य है। इसके अलावा गाइडलाइंस में कहा गया है कि हाथ को साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक धोने की प्रैक्टिस करें। अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए।


संस्थान के परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। परिसर की बिल्डिंग, रूम के साथ ही स्टाफ और विजिटर की मौजूदगी वाले जगह को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही वॉशरूम और टॉयलेट को सैनिटाइज किया जाएगा। लोगों से अलग वर्कआउट शू लाने के लिए कहा जाएगा और जिम के उपकरणों को सैनिटाइज किया जाएगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिम या योग संस्थान में थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप की इस्तेमाल जरूर करें।



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