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आदेश वापस, 26 मई से नहीं होगा अदालतों में काम शुरू


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जयपुर, 23 मई (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायालय, जयपुर जिला के अधीन आने वाली अधीनस्थ अदालतों में 26 मई से प्रशासनिक कामकाज शुरू नहीं किया जाएगा। जिला न्यायाधीश ने प्रशासनिक काम शुरू करने के संबंध में जारी अपने आदेश को वापस ले लिया है।  नए आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 26 मई से प्रशासनिक कामकाज शुरू करने के आदेश को वापस लिया जाता है। वहीं अदालतों में 31 मई तक पूर्व में दी गई व्यवस्था के तहत ही कामकाज चलेगा।  गौरतलब है कि 22 मई को डीजे डिस्ट्रिक्ट ने एक आदेश जारी कर 26 मई से अधीनस्थ अदालतों में प्रशासनिक कामकाज शुरू करने के संबंध में निर्देश जारी किए थे। जिसके तहत रोटेशन के आधार पर पचास फीसदी कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति देनी थी। वहीं बुजुर्ग और बीमार कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं बुलाने को कहा गया था। इसके अलावा कर्मचारियों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

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