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होम आइसोलेशन/क्वारंटाईन के लिए जिला कलक्टर ने प्रक्रिया जारी की


कोटा 20 जुलाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई को जारी बहुत हल्के/प्री-सिम्पटोमेटिक (very mild/Pre-Symptomatic) कोविड-19 मामलों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइन के अनुक्रम में जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने कोरोना पॉजिटीव व्यक्ति/व्यक्तियों के होम आइसोलेशन/क्वारंटाईन के लिये प्रक्रिया जारी की है।

जिला कलक्टर ने बताया कि इसके अलावा पूर्व में जारी निर्धारित प्रक्रिया व शर्तें यथावत रहेगी और उनकी भी पालना किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस आदेश के उल्लंघन की दशा में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट 2020 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत, कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे परिवार को यथा स्थिति चिकित्सालय या स्टेट क्वारंटीन किया जा सकेगा।

यह रहेगी प्रक्रिया

1. ऐसे व्यक्ति को इलाज करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप में बहुत हल्के/प्री-सिम्पटोमेटिक मामलों (very mild/Pre-Symptomatic Cases) के रूप में क्लीनिकली असाईन किया जाना तथा होम आइसोलेशन/क्वारंटाईन के लिये उपयुक्त बताया जाना आवश्यक होगा।

2. ऐसे व्यक्तियों के घर में उसके लिये अलग से कमरा, वॉश रूम सहित सेल्फ आइसोलेशन/क्वारंटाईन तथा शेष व्यक्तियों के क्वारंटाईन/आइसोलेशन के लिये पर्याप्त सुविधाएं होना आवश्यक है।

3. ऐसे व्यक्ति के घर पर 24X7 केयर गिवर होना चाहिये तथा ऐसे केयर गिवर और हॉस्पीटल के बीच में कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए।

4. केयर गिवर तथा घर में रहने वाले सभी निकट संपर्क व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई सलाह अनुसार तथा प्रोटोकॉल के तहत Hydroxychloroquine prophylaxis लेनी होगी।

5. होम आइसोलेशन/क्वारंटाईन होने पर मरीज, केयर गिवर तथा परिवार के सभी निकट संपर्क व्यक्तियों को अरोग्य सेतु एप तथा राज कोविड इन्फो एप डाउनलोड करना होगा तथा इसे हर समय एक्टिव रखना होगा।

6. रोगी को उसकी नियमित स्वास्थ्य जांच तथा स्वास्थ्य स्थिति की नियमित सूचना स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी, कन्ट्रोल रूम, नियुक्त दल एवं अन्य सक्षम प्राधिकारी को देने के लिये सहमति देनी होगी। साथ ही, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर सेल्फ रिपोर्टिंग करनी होगी।

7. रोगी के अतिरिक्त उस घर में रहने वाले उसके केयर गिवर व अन्य व्यक्तियों को भी होम क्वारंटीन में रहना होगा।

8. रोगी के अतिरिक्त घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को होम क्वारंटीन की समस्त शर्तों व प्रक्रियाओं की पालना करनी होगी व दो पडोसियों की प्रतिभूति दिलानी होगी।

9. रोगी, उसके केयर गिवर और उसके घर में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन अपने शारीरिक तापमान व अन्य स्वास्थ्य दशाओं में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन अपने शारीरिक तापमान व अन्य स्वास्थ्य दशाओं की बार-बार जांच की जायेगी व कोई भी असामान्यता/कोविड-19 के लक्षण यथा सर्दी, खांसी, जुकाम व श्वास की तकलीफ आदि होने की दशा में तत्काल रिपोर्ट की जावेगी। रोगी द्वारा अपने ऑक्सीजन लेवल की भी मॉनिटरिंग की जायेगी। इसके लिये आवश्यक उपकरण यथा थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं यथा ट्रीपल लेयर मेडिकल मास्क, ग्लब्स आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर की जायेगी।

10. रोगी, उसके केयर गिवर और उसके घर में रहने वाले व्यक्तियों को होम आइसोलेशन/क्वारंटाईन के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी गाईड लाईन/प्रोटोकॉल/आदेश/निर्देश की पालना करनी होगी।

11. केवल सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात ही होम आइसोलेशन/क्वारंटाईन की समयावधि समाप्त हो सकेगी।

12. जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर होम आइसोलेशन/ क्वारंटाईन के स्थान पर अस्पताल या स्टेट क्वारंटीन में रखे जाने के निर्देश दिये जा सकेंगे जिसकी पालना में पूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा।

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