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मॉल एवं धार्मिक स्थल के लिए नई गाइडलाइन जारी


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देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन लागू होने के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के मकसद से सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में बदलाव किया। अब केंद्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थलों को लेकर फिर से नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।शॉपिंग मॉल्स को लेकर मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि मॉल्स के एंट्रेंस गेट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही अंदर एंट्री मिलेगी।

पार्किंग और मॉल परिसर के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मॉल्स की दुकानों में लगातार साफ-सफाई और डिसइंफेक्शन किया जाना चाहिए। संक्रमण के बचाव की सूचना भी मॉल्स में डिसप्ले करने के निर्देश दिए गए हैं। एलिवेटर्स पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। एक सीढ़ी छोड़कर ही एक दूसरे को खड़े रहने के निर्देश दिए गए हैं। गेमिंग जोन, बच्चों के खेलने का एरिया और सिनेमा हॉल्स बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, धार्मिक स्थलों के लिए मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि धार्मिक स्थलों में एंट्री और एग्जिट अलग रास्तों से करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के बाहर जूते चप्पल नहीं रखने हैं। लोगों को अपनी गाड़ी में ही फुटवियर्स निकालने के निर्देश दिए गए हैं। जल और प्रसाद इत्यादि के वितरण पर रोक है।


सामूहिक प्रार्थना के लिए मैट लाने के लिए भी प्रतिबंध है। प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रथों के छूने की भी मनाही है। भजन कीर्तन पर भी रोक है। सरकार ने पूजा के दौरान रिकॉर्ड किए गए भजन इत्यादि का इस्तेमाल करने को कहा है। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलायें और 10 साल की उम्र से छोटे बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।

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