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कोरोना, दफ्तरों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी


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कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच धीरे-धीरे दफ्तर, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलने लगे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से दफ्तरों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि दफ्तर के एंट्रेंस गेट पर सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। इसके अलावा दफ्तर में स्वस्थ्य लोगों को ही एंट्री मिलेगी जिन लोगों में कोरोना के लक्षण जैसे खांसी, जुकाम आदि होंगे उन्हें दफ्तर में प्रवेश नहीं मिलेगा। बगैर मास्क के दफ्तर में विजिटरों या कर्मचारियों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

इसके अलावा मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि एंट्री और एग्जिट के लिए अलग गेट होना चाहिए।साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए लोगों के बैठने का प्रबंध होना चाहिए। दफ्तर और पार्किंग परिसर में क्राउड मैनेजमेंट का सही प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके आलाव कार्यालयों में 24-30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 40-70% की सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए।

कार्यालयों में कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय वाले पोस्टर/ स्टैंडी/ऑडियो-वीडियो होना चाहिए। मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देश में सैनेटाइजेशन का उचित प्रबंध होना चाहिए। दफ्तरों को नियमित अतंराल पर साफ और डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। फेस कवर, मास्क ग्लव्स के डिसपोजल का भी उचित प्रबंध करने के लिए कहा गया है।



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