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पतंजलि की कोरोना किट की बिक्री को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब


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जयपुर 04 जुलाई । राजस्थान हाईकोर्ट ने पतंजलि, आयुष मंत्रालय, आईसीएमआर, राज्य सरकार और निम्स विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना आईसीएमआर की अनुमति मिलने तक प्रदेश में पतंजलि की दिव्य कोरोना किट की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश एसके सिंह की ओर से दायर याचिका जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

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याचिका में कहा गया कि पतंजलि ने हाल ही में दिव्य कोरोना किट के नाम से एक दवा लॉन्च की है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि इस दवा से कोरोना ठीक हो सकता है। याचिका में कहा गया कि दवा को बाजार में उतारने से पहले न तो दवा का परीक्षण किया गया और ना ही उत्तरांचल सरकार से इस संबंध में लाईसेंस लिया गया। इसके अलावा आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय को भी दवा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। याचिका में कहा गया कि बिना दवा को स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में संभावना है कि जो लोग इसका सेवन करेंगे, वे आगे संक्रमित हो सकते हैं या उनकी मौत हो सकती है। ऐसे में जब तक आईसीएमआर दवा की बिक्री के संबंध में अनुमति नहीं देता, तब तक प्रदेश में इसकी बिक्री को रोका जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।



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