प्रत्येक गर्भवती महिला का COVID-19 टेस्ट कराना जरूरी नहीं
- anwar hassan
- Jul 15, 2020
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दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल करते हुए बताया कि प्रत्येक गर्भवती महिला को कोरोना (COVID-19) टेस्ट कराना जरूरी नहीं है जब तक कि उसके किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आने का संदेह न हो। एक ताजा हलफनामे में, दिल्ली सरकार ने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई गर्भवती महिला COVID-19 टेस्ट के मानदंडों को पूरा करती है तो उसका टेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन उसके टेस्ट के कारण प्रसूति प्रबंधन के काम में देरी नहीं होगी।
वकील निखिल सिंघवी द्वारा दायर की गई जनहित याचिका (पीआईएल) में गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 टेस्ट को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
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