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कोटा के 8 थाना क्षेत्रों में 11 अगस्त तक कर्फ्यू लगाया



विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 29 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।


यहां 11 अगस्त तक कर्फ्यू लगाया


थाना बोरखेड़ा में स्थित सी-88 उज्ज्वल विहार, बोरखेड़ा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना कुन्हाड़ी में स्थित सी-17 चंचल विहार, कुन्हाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना अनन्तपुरा में स्थित मं.न.-75 सुभाष विहार, अनन्तपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना विज्ञान नगर में स्थित मं.न. 1-फ-1 नूरी मस्जिद के पीछे, संजय नगर-बी, विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना दादाबाड़ी में स्थित मं.न. 2-न-8 दादाबाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना जवाहर नगर में स्थित मं.न. 1-ई-5 तलवण्डी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना दादाबाड़ी में स्थित छत्रपति स्कूल के पीछे, शिवपुरा, दादाबाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना गुमानपुरा में स्थित 1-च-7 शमा कॉलोनी, छावनी, गुमानपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना कुन्हाड़ी में स्थित कंकरेश्वर महादेव मंदिर के पास, कुन्हाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

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