सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा कराने में फिर दी राहत
- Rajesh Jain
- Jul 6, 2020
- 2 min read

- 150 यूनिट प्रति माह उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मिली दो किश्तों में बकाया राशि जमा कराने की सुविधा - जयपुर डिस्कॉम ने जारी किए आदेश
कोटा। जयपुर डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल राशि जमा कराने के लिए फिर राहत दी है। अब 150 यूनिट प्रति माह उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ता 30 जून तक की बकाया राशि दो समान किश्तों में भी जमा करा सकेंगे। इसके अलावा डिस्कॉम ने बकाया राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने पर लगाए गई रोक हटा ली है।
केईडीएल के कमर्शियल हैड रविशंकर शुक्ला ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रति माह उपयोग करने वाले घरेलू व सभी कृषि उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई व जून माह के बिल 30 जून तक बिल जमा नहीं करने पर विलम्ब शुल्क से राहत दी थी। इनमें से जिन उपभोक्ताओं ने 30 जून तक बकाया राशि जमा नहीं कराई है, उन उपभोक्ताओं के बिलों में यह बकाया राशि बिना विलम्ब शुल्क के जोड़कर भेजी गई है। इससे कुछ उपभोक्ताओं को एक साथ बिल भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है। इसे देखते हुए डिस्कॉम ने फैसला किया है कि अब ये उपभोक्ता अपनी बकाया राशि दो समान किश्तों में जमा करा सकेंगे। पहली किश्त जुलाई व अगली किश्त अगले बिल के साथ जमा करा सकते हैं, इसके लिए उनसे कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह सरकार ने अघरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के चलते फिक्स चार्ज जमा कराने में 30 जून तक छूट दी थी। अब ये उपभोक्ता भी बकाया फिक्स चार्ज दो समान किश्तों में जमा करा सकेंगे। पहली किश्त जुलाई व दूसरी किश्त अगले बिल के साथ जमा करा सकते हंै। इसके लिए उनसे कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केईडीएल ने अघरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं को पहले जुलाई माह के बिल में बकाया फिक्स चार्ज की आधी राशि जोड़ी है, बकाया आधी राशि अगस्त के बिल में भेजी जाएगी।
जयपुर डिस्कॉम ने जुलाई से पूर्व की तरह नियमित रूप से मीटर रीडिंग शुरू करने निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि बकाया राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन नहीं काटने पर लगाई गई रोक को हटा लिया है। अब बकाया बिल राशि जमा नहीं करने पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा सकेंगे। इसके अलावा डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं के लिए पार्ट पेमेंट की सुविधा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है, अब यह सुविधा आॅनलाइन भुगतान करने पर भी मिलेगी।























































































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