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खान घूसकांड: आरोपी शेख की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी


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जयपुर, 20 जून (हि.स.)। ईडी मामलों की विशेष अदालत में शनिवार को खान आवंटन से जुडे मनी लॉड्रिंग के मामले में आरोपी राशिद शेख की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। आरोपी शेख ने शुक्रवार को विशेष न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। आरोपी की ओर से जमानत अर्जी में कहा गया कि मामले में उसके खिलाफ ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में ईडी ने आज तक उसे गिरफ्तार भी नहीं किया था। इसके अलावा प्रकरण से जुडे पांच अन्य आरोपियों को पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है। वहीं मूल एसीबी के मामले में भी उसे जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उसे मनी लॉड्रिंग के मामले में भी जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए ईडी के विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह पूनिया ने कहा आरोपी मोहम्मद राशिद शेख ने ही खान मालिक मोहम्मद शेर खान के निर्देश पर सह आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी के ऑफिस में 15 सितंबर 2015 को करीब ढाई करोड रुपए की राशि दी थी। वह पूरे षडयंत्र में शामिल रहा है और उसने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में खान मालिक शेर खान की सक्रिय तौर पर मदद की थी। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी 2019 को पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी और राशिद शेख सहित आठ आरोपियों के खिलाफ ढाई करोड रुपए की रिश्वत से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। इनमें से आरोपी अशोक सिंघवी अभी न्यायिक हिरासत में है और पांच अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जबकि आरोपी तमन्ना बेगम वांछित है।

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