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निदेशालय कर चुका था भर्ती को बंद, हाई कोर्ट ने दिया सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश


जोधपुर : राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने रीट भर्ती 2018 प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है | कुलदीप कुमार, सोनी बिश्नोई व अन्य की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित करते हुए जस्टिस दिनेश महत्ता पर आधारित एकल पीठ ने उक्त भर्ती के सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है | साथ ही निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा उक्त भर्ती प्रक्रिया में बिना डाक्यूमेंट्स सत्यापन के अपात्र अभ्यर्थियों को शामिल करते हुई तैयार की गयी मुख्य मेरिट सूचि को नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों की वास्तविक मेरिट सूचि नहीं माना है | कोर्ट ने उक्त भर्ती के अंतिम पद को भरने के लिए विस्तृत आदेश जारी करते हुए बिंदु भी निर्धारित किए हैं | याचिकाकर्ता के एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने बताया कि निदेशालय ने कंप्यूटर पर ऑनलाइन आवेदित सूचनाओं के आधार पर तैयार मेरिट सूचि को अंतिम मेरिट सूचि मानकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिससे अनेकों अपात्र अभ्यर्थी भी इस सूचि का हिस्सा बन गए | जबकि नियमानुसार कागजात सत्यापन के बाद केवल पात्र अभ्यर्थी ही वास्तविक मुख्य मेरिट सूचि में शामिल होने चाहिए थे | यदि केवल पात्र अभ्यर्थियों को शामिल करते मुख्य सूचि व आरक्षित सूचि तैयार की जाती तो उक्त भर्ती में कोई पद रिक्त नहीं रहता | गौरतलब है कि रीट भर्ती 2016 (अंग्रेजी) तथा संस्कृत विभाग भर्ती 2017 में भी हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे जिनको लागू करने की बजाय राज्य सरकार ने डबल बेंच तथा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की हुई हैं | देखना होगा कि उक्त मामले में सिंगल बेंच के ताज़ा निर्णय पर सरकार क्या रुख अपनाती है |

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