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प्रयोगशाला सहायकों और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को बदलने पर रोक


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जयपुर, 11 मई (हि.स.)।  राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएमआरसी के जरिए बूंदी में संविदा पर लगे प्रयोगशाला सहायकों और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को हटाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कविन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता हिमांशू जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बूंदी में चिकित्सा विभाग के अधीन आरएमआरसी के जरिए संविदा पर नियुक्त होकर सालों से काम कर रहे हैं। वहीं अब विभाग उन्हें हटाकर उनके स्थान पर प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए दूसरे संविदाकर्मियों को नियुक्त करने जा रहा है। जबकि एक संविदाकर्मी को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे संविदाकर्मी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन दिनों कोरोना संक्रमण चल रहा है। यदि याचिकाकर्ताओं को हटाया गया तो विभाग का काम प्रभावित होगा। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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