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हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश आधा


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जोधपुर, 18 मई (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के प्रभावित हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश को रिशेड्यूल किया है। पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार एक से 28 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश होना तय था, लेकिन अब 1 से 14 जून तक नियमित रूप से वर्तमान में चल रही व्यवस्था के अनुरूप मामलों की सुनवाई होगी जबकि ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 से 28 जून तक होगा।  गत सप्ताह राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर के समस्त न्यायाधीशों, एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल एवं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें राजस्थान हाईकोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान में जारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को सुनवाई करने की व्यवस्था यथावत जारी रखने का फैसला किया गया था। साथ ही न्यायालयों के कार्य करने की समयावधि को बढ़ाते हुए प्रतिदिन लगने वाले मुकदमों की संख्या में भी बढ़ोतरी का फैसला किया गया था। ग्रीष्मकाल के दौरान न्यायालयों के कार्य करने या अवकाश घोषित करने के संबंध में सभी से सुझाव ले लिए गए थे। सोमवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (प्रशासन) युधिष्ठर शर्मा ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी कि गत वर्ष 17 अक्टूबर को जारी राजस्थान हाईकोर्ट के कैलेंडर में 1 से 28 जून तक तय ग्रीष्मकालीन अवकाश को रिशेड्यूल किया गया है। अब 1 से 14 जून की अवधि के दौरान न्यायालय में सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा।

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