कोरोना फैलाने पर क्लीनिक संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज
- pradeep jain

- May 28, 2020
- 2 min read

झालावाड़ देश न्यूज़।
*झालावाड़ पुलिस अधीक्षक श्री राममूर्ति जोशी ने बताया कि कस्बा झालरापाटन में सब्जी कुईया के पास स्थित क्लीनिक संचालक द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने पर क्लीनिक संचालक के विरुद्ध थाना झालरापाटन पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 तथा रोग संक्रमण फैलाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है ।
*घटना का विवरण : -
पुलिस उप अधीक्षक व्रत झालावाड़ ने बताया कि विगत दिनों कस्बा *झालरापाटन में कोरोना के पॉजिटिव आए मरीजों की हिस्ट्री मालूमात की तो ज्यादातर मरीजों ने सब्जी कुईया के पास स्थित एक क्लीनिक पर प्राइवेट कंपाउंडर से इलाज करवाना बताया था इस पर क्लीनिक संचालक इब्राहिम पुत्र शेख जाति बोहरा मुसलमान निवासी सब्जी कुईया के पास झालरापाटन का कोरोना वायरस जांच हेतु चिकित्सा टीम द्वारा सैंपल लेना चाहा तो क्लीनिक संचालक द्वारा चिकित्सा टीम को सैंपल देने से मना कर दिया* । *परंतु जब ज्यादातर पॉजिटिव मरीजों का क्लीनिक संचालक के संपर्क में होने की हिस्ट्री पूछताछ पर सामने आई तो पुलिस द्वारा जबरन क्लीनिक संचालक का चिकित्सा टीम को सैंपल दिलवाया गया जो जांच में पॉजिटिव पाया गया , क्लीनिक संचालक ने अपनी हिस्ट्री छुपाकर कोरोना वायरस संक्रमण फैलाकर आम जनता का जीवन संकट में डाला है और असाध्य रोग फैलाने में सहायक रहा है , इस आशय की रिपोर्ट श्री हरिप्रसाद लकवाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेटेलाइट अस्पताल झालरापाटन द्वारा दिए जाने पर क्लीनिक संचालक इब्राहिम के विरुद्ध राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 तथा असाध्य रोग का संक्रमण फैला कर आम जनता का जीवन संकट में डालने की धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है*
एक अपील
पुलिसअधीक्षक द्वारा बताया गया कि कस्बा झालरापाटन में कोरोनावायरस कोविड -19 का सामुदायिक संक्रमण तेजी से फैल रहा है अतः आम जनता से प्रशासन की विनम्र अपील है कि कोरोना वैश्विक महामारी में प्रशासन का सहयोग करें वह अनावश्यक घरों के बाहर ना निकले , पॉजिटिव आए मरीजों को घृणा की दृष्टि से ना देखें बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ावे* ।























































































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