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Kota: विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू


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कोटा 13 जून। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।


थाना विज्ञान नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू


कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना विज्ञान नगर में स्थित मकान नम्बर 1-डी-13 अय्यपा मन्दिर के सामने छत्रपुरा तालाब, विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 26 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।


यहां लगाया कर्फ्यू


थाना विज्ञान नगर में मकान नम्बर 1-डी-13 अयप्पा मन्दिर के सामने छत्रपुरा तालाब, विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नम्बर 1-डी-11 से मकान नम्बर 1-डी-16 छत्रपुरा तालाब, विज्ञान नगर तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 26 जून प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया है।


थाना महावीर नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू


कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना महावीर नगर में स्थित मकान नम्बर 4-ई-14 रंगबाड़ी योजना के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 26 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।


यहां लगाया कर्फ्यू


थाना महावीर नगर में मकान नम्बर 4-ई-14 रंगबाड़ी योजना के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नम्बर 4-ई-15 शरद पारीक मैलान्ज ब्यूटी पार्लर से 4-ई-13 से 4-ई-7 तक का सम्पूर्ण खाली प्लॉट तक मेन रोड को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 26 जून प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया है।

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