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7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म : बलात्कारी चाचा को 10 वर्ष का कठोर कारावास


कोटा, 6 जुलाई। 7 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय पोक्सो क्रम-- 4 ने निर्णय देते हुए आरोपी चाचा को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार 24 नवंबर 2006 को परिवादिया द्वारा महावीरनगर थाने में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई की उसकी चाची का स्वर्गवास होने के बाद जाति की रस्म रिवाज के अनुसार आज 24 नवंबर 2006 को सांयकाल पुनर्वास कॉलोनी हरिओम नगर कच्ची बस्ती में तेरहवीं की आट भरी जा रही थी। परिवार की सारी महिलाएं एवं पुरुष अवसर में शामिल थे। पीड़िता भी अपनी मां के साथ अवसर में थी। तब मां की बुआ साह का लड़का (देवर) नजरिया उर्फ नंदकिशोर शराब के नशे में पीड़िता को टिफिन के बहाने भीड़ में से बुला ले गया। सभी औरतें गीत वगैरह गाने में लगी थी। नंदकिशोर लड़की को स्वयं के कमरे में ले गया और उसके साथ कपड़े उतार कर कोटा काम किया। लड़की की कपड़े खून में हो गए और कमरे में खून हो गया। पीड़िता से उसने खून के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरी जांघ पर और पेशाब करने की जगह पत्थर की नंद किशोर चाचा ने मारी है। जिससे खून आ रहा है। उसने यह बात अपने पिताजी को बताई।तब रात को 9--9.15 बजे पास के कंपाउंडर को बताया तो उसने बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी लड़की घटना के बाद से बेसुध है। यह घटना आज 24 नवंबर 2006 को रात 8:30– 8:45 बजे के बीच की है।

पुलिस ने परिवादिया की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के पश्चात धारा 376 (च) भादस के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात निर्णय देते हुए आरोपी नंदकिशोर उर्फ नजरिया पुत्र घनश्याम निवासी 98 वीर सावरकर नगर थाना महावीर नगर को दोषी करार दिया और बलात्कारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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