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पहले बनाया हवस का शिकार, फिर शादी से किया इनकार, युवक की जमानत खारिज


कोटा,24 जुलाई। युवती से दोस्ती की,विश्वास में लिया,मांग में सिंदूर भरा,मंगलसूत्र पहनाया और बिना ब्याह किए, डेढ़ वर्ष तक बनाया हवस का शिकार और जब मन भर गया तो कर दिया शादी से इंकार। नतीजा आज आरोपी युवक जेल में है। न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

पीड़िता ने 14 जुलाई 2020 को कुन्हाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं कुन्हाड़ी इलाके में रहती हूं। मेरे 1 साल 6 माह पूर्व खाई रोड नयापुरा निवासी हितेश सैनी के साथ प्रेम संबंध थे। उसने मेरे से शादी का झूठा वादा किया और मुझे विश्वास दिला कर जयपुर से कोटा बुला लिया और यहां उसने मुझे खुद पर पूरा विश्वास दिलाया कि वह मुझसे शादी करेगा। यह विश्वास दिलाने के लिए उसने मुझे सिंदूर लगाया मंगलसूत्र भी पहनाया और शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। जब मैंने मना किया तो वह बोला कि अब तो मैंने सिंदूर भी लगा दिया अब मैं तेरा साथ कभी नहीं छोडूंगा। भरोसा रख मेरे ऊपर और प्यार भरी बातें बोलकर मेरा विश्वास जीत लिया और मेरे साथ पिछले 1 वर्ष से शारीरिक संबंध बना रहा है। वह मुझे नांता वाली नहर पर स्थित सीजनल में 15--20 बार ले गया और हर बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच वह मुझे तीन बार ओए होटल में भी लेकर गया दो बार तो वह मुझे होटल वीआईपी 778 शास्त्रीनगर दादाबाड़ी में लेकर गया,वहां भी उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए उस होटल में एक बार तो 6 घंटे के लिए और एक बार पूरी रात के लिए मुझे लेकर। मैं जब मैंने मना किया तो बोला कि अब तो विश्वास कर मैंने सिंदूर लगाया है। मैं इतना बड़ा धोखा करूंगा क्या तेरे साथ तू तो अब मेरी वाइफ है तो मैंने उस पर विश्वास कर लिया। उसके बाद लॉकडाउन से पहले वह मुझे फल सब्जी मंडी गेट नंबर 2 सरोवर प्लाजा होटल में लेकर गया वहां भी उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए एक बार जब उसके घर पर कोई नहीं था तब उसने मुझे अपने घर पर ही बुलाया। अभी पिछले महीने जब उसके घर वाले एक प्रोग्राम में गए तो उसने बुलाया और दो बार मेरे साथ संबंध बनाए और 21 जून को हमारी लड़ाई हुई छोटी सी बात पर। उसके बाद से उसने बात करना बंद कर दिया और उसके घर वालों से कहा कि यह लड़की मुझे परेशान करती है जब मैंने उन लोगों के सामने सच्चाई बताई तो हितेश हर बात से मुकर गया और बोला कि मैं झूठ बोल रही हूं और किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और उसने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए और अब वह शादी के लिए भी साफ इंकार कर रहा है और उसके घर वालों ने की शादी के लिए साफ मना कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया तथा आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी की ओर से जमानत के लिए अर्जी पेश की गई थी।

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