खानपुर : रिश्वत के आरोपी लाइनमैन की जमानत अर्जी खारिज
- Rajesh Jain
- Jul 24, 2020
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कोटा 24 जुलाई। एसीबी न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में लाइनमैन तकनीकी सहायक कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम खानपुर जिला झालावाड़ के महावीर नागर का जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
परिवादी डूंडी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ निवासी रामपाल पुत्र राम नारायण मेहता ने 17 जुलाई 2020 को एसीबी झालावाड़ में लिखित शिकायत दी थी कि उसके निवास पर उसके पिता के नाम से बिजली का घरेलू कनेक्शन है जिसका दिल समय समय पर जमा कर रहे हैं लाइनमैन द्वारा उनके निवास पर बिजली का मीटर लगाया था लाइनमैन हमारे ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगाकर यह कह रहा है कि तुम्हारे निवास कब बिजली के मीटर में यूनिट कम क्यों आ रही है तुम बिजली चोरी करते हो तुम्हारे निवास का बिजली का मीटर चेक कर एईएन से वीसीआर भरवाउंगा।मैंने कहा कि मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं करती है यानी तो आपने ही लगाया था निवास पर एक पंखा और दो बल्ब जलते हैं इसलिए मीट बिजली का बिल कमा रहा है इस पर लाइन मैंने उनके मोबाइल नंबर से मुझे मेरे मोबाइल पर कई बार धमकी देते हुए कहा कि मुझे पता है कि तुम बिजली चोरी करते हो अगर तुम 10 हजार रुपए रिश्वत के नहीं दोगे तो देखना वीसीआर भरने के बाद समझ में आयेगा। जब 10 गुना पेनल्टी देनी पड़ेगी यह मामला 7 हजार रुपए में तय हुआ। इस पर एसीबी की टीम ने टेप का आयोजन कर सत्यापन के दौरान 20 जुलाई 2020 को लाइनमैन को 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। टीम ने उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल में भेज दिया गया था। लाइनमैन ने न्यायालय में जमानत का आवेदन पेश किया। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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