कुछ स्थानों पर कर्फ्यू अवधि बढाई, कुछ जगहों से कर्फ्यू हटा
- Rajesh Jain
- Jun 14, 2020
- 4 min read

कोटा 14 जून। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में लागू कर्फ्यू की अवधि को 30 जून प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश संबंधित कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र पर लागू होंगे।
थाना कैथूनीपोल
1. 27/17 बिट्ठल नाथ जी का मंदिर रेतवाली, बरनापाड़ा
थाना अनन्तपुरा
1. मकान नम्बर एफ-92, मकान नम्बर जी-68, मकान नम्बर जी-40 सुभाष नगर बॉम्बे योजना
थाना गुमानपुरा
1. रंग तालाब हाल रउफ का मकान मोतिया बाई की गली, छावनी
2. नमाना हाउस के पास गोरधनपुरा कोटड़ी
थाना महावीर नगर
1. 2-भ-5 टीचर्स कॉलोनी
थाना जवाहर नगर
1. 4-जे-1 तलवण्डी
थाना विज्ञान नगर
1. मकान नम्बर 2-जी-67, मकान नम्बर 2बी-13, मकान नम्बर 2डी-30 छत्रपुरा तालाब
2. मकान नम्बर 7-ए-20 विस्तार योजना
थाना उद्योग नगर
1. महालक्ष्मी किराना स्टोर वाली गली, प्रेमनगर तृतीय
विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।
थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
थानाधिकारी गुमानपुरा, वृत्ताधिकारी वृत्त- प्रथम एवं समन्वयक अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की संयुक्त रिपोर्ट एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व आयुक्त, नगर निगम की अनुशंसा के आधार पर थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र एवं कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को 13 जून से प्रत्याहरित किया है।
यहां-यहां से हटा कर्फ्यू
थाना गुमानपुरा में स्थित चमड़ा फैक्ट्री रामचन्द्रपुरा छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- बहादुर सिंह के मकान से घनश्याम सैन के मकान तक के क्षेत्र से 13 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।
थाना गुमानपुरा में स्थित कमल हलवाई की गली छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- दशरथ तिवारी के मकान से दुर्गालाल के मकान तक के क्षेत्र से 14 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।
थाना गुमानपुरा में स्थित दरा वालों की गली छावनी बाजार के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- राजकीय माध्यमिक विद्यालय छावनी बाजार से मंशापूर्ण हनुमान मंदिर मेन बाजार छावनी तक के क्षेत्र से 14 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।
थाना गुमानपुरा में स्थित कन्या छात्रावास के पीछे कोटडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- ख्वाजू मोहम्मद के मकान से हजरत बाबा रमजान शाह की दरगाह के पास मोहम्म्द यासिन के मकान तक के क्षेत्र से 14 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।
थाना गुमानपुरा में स्थित वहीद चौक कोटडी, के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- शब्बीर अली गुलाब शाह के मकान से शहिद उर्फ भाया के मकान, जलाल भाई के मकान से सलीम भाई के मकान तक के क्षेत्र से 14 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।
थाना गुमानपुरा में स्थित महादेव मंदिर कोलियों के मंदिर के पीछे छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अजय सिंह के गोदाम से लक्ष्मीनारायण के मकान तक तथा चौहान चौक में प्रताप सिंह के मकान तक के क्षेत्र में 7 मकानों में लगभग 35 की जनसंख्या निवासरत है, तक के क्षेत्र से 14 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।
थाना दादाबाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
थानाधिकारी दादाबाड़ी, वृत्ताधिकारी वृत्त- प्रथम एवं समन्वयक अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की संयुक्त रिपोर्ट एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व आयुक्त, नगर निगम की अनुशंसा के आधार पर थाना दादाबाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र एवं कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को 13 जून से प्रत्याहरित किया है।
यहां से हटा कर्फ्यू
थाना दादाबाड़ी में स्थित सराधना दूध डेयरी के सामने वाली गली, शिवपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- राजावत क्लिक का कोना, प्रिंस प्रोविजनल स्टोर, ज्योजि हाउस मकान, रामखिलाड़ी गिरी का मकान तक के क्षेत्र से 13 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।
विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना दादाबाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना दादाबाड़ी में स्थित मकान नम्बर ए-9 वक्फ नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- गरीब नवाज रेस्टोरेन्ट, इरसाद का मकान, निसार के मकान की गली, शम्स मीट तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना किशोरपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना किशोरपुरा में स्थित मकान नम्बर 112 शक्ति नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- बंगला नं. 111 चम्बल गार्डन रोड शक्ति नगर का क्षेत्र, बंगला नं. 112 चम्बल गार्डन रोड शक्ति नगर का क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना गुमानपुरा में स्थित चम्बल गार्डन मेन रोड वक्फ बोर्ड कच्ची बस्ती अधरशिला के सामने आदर्श मेडिकल के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अब्दुल रसीद के मकान से बशीर मोहम्मद के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।























































































Comments