शहर के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
- Rajesh Jain
- Jun 27, 2020
- 3 min read

विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 26 जून। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना कोतवाली के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना कोतवाली में स्थित छोगा की बावडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- राठौर किराना स्टोर के मकान से लेकर रामनाथ के मकान तक का क्षे़त्र एवं रामनाथ के मकान के सामने रामचन्द्र के मकान से लेकर लोकेश मंगल के मकान से होते हुए फूलचन्द माली के मकान के उत्तर दिशा के कॉर्नर तक का क्षेत्र की सम्पूर्ण गली के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना रेल्वे कॉलोनी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना रेल्वे कॉलोनी स्थित गली नं.-6 पूनम कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- गली नं.-6 राज मोबाईल जनरल स्टोर के मकान से विलियम जोशफ के मकान तक, गली नं.-7 उमेश के मकान से चौधरी किराना स्टोर तरूण के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना गुमानपुरा में स्थित सेवन वण्डर रोड बल्लभबाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- निजामुद्दीन बोहरा का मकान सेवन वण्डर रोड से सत्यनारायण माली के मकान तक व सेवन वण्डर रोड व पास की गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना भीमगंजमण्डी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना भीमगंजमण्डी में स्थित नन्दा जी की बाडी खेडलीफाटक के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- हजारी लाल के मकान से सूरजमल महावर के मकान तक, हजारीलाल के मकान से कैलाश शर्मा के मकान तक, हजारीलाल के मकान से लल्लूराम महावर के मकान तक एवं हजारीलाल के मकान से महेशचन्द शर्मा के मकान के कॉर्नर तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना बोरखेड़ा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना बोरखेडा में स्थित मं.न. 32 गणपति लेन, बजरंग नगर, बोरखेडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- सोहनलाल वर्मा के मकान से फिरोजखान के मकान तक गणपति लेन, बजरंग नगर तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
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