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कोटा के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू


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कोटा 28 जून। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना गुमानपुरा में स्थित डाक्टर रामकुमार सामुदायिक भवन के सामने, छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- रामबाबू गुप्ता के मकान से अशोक कुमार गुप्ता के मकान तक सामुदायिक भवन के सामने तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना महावीर नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना महावीर नगर में स्थित ए-273 केशवपुरा सेक्टर-4 के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. ए-269 से ए-274 केशवपुरा सेक्टर-4 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना कुन्हाडी में स्थित चम्बल कॉलोनी, सकतपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- सरकारी स्कूल का ऑफिस चम्बल कॉलोनी से जेठा की बाडी तक, थर्मल चौराहा से बड का पेड (नई बैराज पुलिया वाला रोड) तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना उद्योग नगर के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना उद्योग नगर में स्थित गली नं. 3 गोविंद नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- ईशाक मोहम्मद के मकान से दक्षिण दिशा में परवीन बेगम के मकान तक, उत्तर दिशा में बन्नू शेख के मकान तक, पश्चिम दिशा में घनश्याम के मकान तक और पूर्व दिशा में रामस्वरूप के मकान तक क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना उद्योग नगर में स्थित अण्डर ब्रिज के पास गोविंद नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना नयापुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना नयापुरा में स्थित पुराने स्टैण्ड के पास नयापुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- देवनारायण डेयरी (मकान उत्तम मिर्ची वाला) से लेकर हीरालाल बैरवा का मकान बस स्टैण्ड के पीछे तक क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

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