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शहर के चिन्हित स्थानों पर कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू


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विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 29 जून। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।


थाना उद्योग नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू


कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना उद्योग नगर में केम्पस प्रोडेक्ट प्राईवेट के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- केम्पस प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड फैक्ट्री से दक्षिण दिशा में भदोरिया इण्डस्ट्री तक, पश्चिम दिशा में महाकाली उद्योग तक और पूर्व दिशा में खटूवाला इण्डस्ट्री तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।


थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू


कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना कुन्हाडी में स्थित हनुमानगढी, कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- तेजाजी मंदिर हनुमानगढी से रामजानकी बाई के मकान हनुमानगढी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।


यहां 30 जून तक बढ़ाया कर्फ्यू


कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना भीमगंजमण्डी में स्थित 128 सिविल लाइन मॉडल टाउन, थाना बोरखेड़ा में फ्लेट नम्बर 802 सीसीएच बिल्डिंग, बजरंग नगर और थाना महावीर नगर में मकान नम्बर 1182, महावीर नगर-2 के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है।

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