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शहर के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू


विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 30 जून। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना गुमानपुरा में स्थित पारेता किराणा स्टोर की गली रामचन्द्रपुरा छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अब्दुल रशीद के मकान से भंवर सिंह के मकान तक पारेता स्टोर की गली रामचन्द्रपुरा तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना उद्योग नगर के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना उद्योग नगर में स्थित शिव मंदिर के पास पावर हाउस इन्द्रागांधी नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- रजनीश के मकान से दक्षिण दिशा में शिवप्रसाद सोनी के मकान तक, पश्चिम दिशा में लक्ष्मीनारायण के मकान तक, उत्तर दिशा में कन्हैयालाल के मकान तक और पूर्व दिशा में भंवर सिंह के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना उद्योग नगर स्थित मस्जिद के पीछे वाली गली कन्सुआ के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- शाहरूख के मकान से दक्षिण दिशा में जमील भाई के मकान तक, पश्चिम दिशा में गुलशेर के मकान तक, उत्तर दिशा में विजय शर्मा के मकान तक और पूर्व दिशा में लियाकत भाई के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना महावीर नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना महावीर नगर में स्थित मकान नम्बर 1-के-53 महावीर नगर विस्तार योजना के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नम्बर 1-के-47 से मकान नम्बर 1-के-60 महावीर नगर विस्तार योजना तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 30 जून से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

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