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कोटा: कुछ चिन्हित क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया, महावीर नगर से हटाया


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विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 1 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना आर.के.पुरम में स्थित म.न. 2/289 शिव मंदिर के पास स्वामी विवेकानन्द नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 2/289 से मकान नं. 2/298 स्वामी विवेकानन्द नगर तक, मकान नं. 2/59 स्वामी विवेकानन्द नगर से मं.न. 2/66 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 14 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना कुन्हाडी कोटा में स्थित वर्धमान कॉलोनी नान्ता बरड क्रेशर के सामने कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- बृजमोहन के मकान से भवानी शंकर के मकान तक, हर्षवर्धन मेहता के मकान तक और राजेन्द्र के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 14 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना महावीर नगर के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

कोटा 1 जुलाई। थाना महावीर नगर में स्थित म.न. 4-ई-14 रंगबाडी योजना के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- म.न. 4-ई-15 शरद पारीक मैलान्ज ब्यूटी पार्लर से 4-ई-13 से 4-ई-7 तक का सम्पूर्ण खाली प्लॉट तक मेन रोड से 30 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।

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