top of page

शहर के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया


ree

विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 2 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 1154-ए महावीर नगर द्वितीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 1146 से 1155 महावीर नगर द्वितीय तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 15 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 126 बी सेक्टर-4 केशवपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- सत्यप्रकाश के मकान से हेमाबाई के मकान केशवपुरा सेक्टर-4 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 15 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 163 वीरसावरकर नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 161 से 165 वीरसावरकर नगर तक महावीर नगर तृतीय तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 15 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना महावीर नगर में स्थित अंग्रेजी शराब ठेका के पास सन्तोषी नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अंग्रेजी शराब की दुकान से मकान नं. 477 महावीर नगर तृतीय तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 15 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 5-ई-8 महावीर नगर तृतीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 5-ई-1 से मकान नं. 5-ई-13 महावीर नगर तृतीय तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 15 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना गुमानुपरा में स्थित बीजासन माता मंदिर की गली, रामचन्द्रपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- घीसी बाई के मकान से राधेश्याम जागा के मकान तक तथा प्रभूलाल मेघवाल के मकान तक बीजासन माता मंदिर के सामने की गली रामचन्द्रपुरा छावनी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 15 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना उद्योग नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना उद्योगर नगर में स्थित प्रिय दर्शनी स्कूल के सामने गोविंद नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- लक्ष्मी के मकान से दक्षिण दिशा में रामावतर के मकान तक, उत्तर दिशा में पालीवाल स्वीट्स तक, पश्चिम दिशा में गणपत महावर के मकान तक और पूर्व दिशा में नन्द लाल महावर के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 15 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

Comments


  • WhatsApp-icon
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
Copyright Information
© copyrights reserved to "dainik desh ki dharti"
bottom of page