शहर में कुछ चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया एवं हटाया
- Rajesh Jain
- Jul 3, 2020
- 2 min read

विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 3 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना दादाबाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना दादाबाडी में स्थित सुमन चिल्ड्रन स्कूल के पास बालाकुण्ड के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अशोक सदन (जयचन्द पारेता का मकान) से परमानन्द का मकान बालाकुण्ड से सोहन लाल का मकान बालाकुण्ड तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 16 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना रेलवे कॉलोनी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना रेल्वे कॉलोनी में स्थित श्रीनाथ एनक्लेव सोगरिया के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- डॉ. मुरली मीणा के मकान से विजय कुमार महावर के मकान तक और आनन्द बाबू के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 16 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना उद्योग नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना उद्योग नगर में स्थित आदर्श नगर विस्तार थेगडा माल के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- हेमन्त शर्मा के मकान से दक्षिण दिशा में आकाश प्रोपर्टी तक, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार शर्मा के मकान तक, उत्तर दिशा में ममता लाईफ स्टाईल ब्यूटी पार्लर तक और पूर्व दिशा में गोतम पब्लिक स्कूल तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 16 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी करता हूं।
थाना किशोरपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना किशोरपुरा में स्थित 178 सिन्धी कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 17 जुलाई तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
कोटा 3 जुलाई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर बोरखेड़ा एवं भीमगंजमण्डी थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।
यहां से हटाया कर्फ्यू
थाना बोरखेडा में स्थित केसर बाग गली नं. 2 बजरंग नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- केसर बाग गली नं. 2 बजरंग मेन रोड से मुस्तकीम भाई के मकान तक के क्षेत्र से 2 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।
यहां से हटाया कर्फ्यू
थाना भीमगंजमण्डी में स्थित गली नम्बर 3 रंगपुर रोड, डडवाड़ा कोटा जंक्शन के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 4 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।























































































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