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कोटा के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया


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विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 4 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना कुन्हाडी में स्थित बजरंगपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- आकाश के मकान से महावीर के मकान तक और राजू के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 17 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना महावीर नगर के चार चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 10 अजय आहूजा नगर रंगबाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 1 से 17 अजय आहूजा नगर रंगबाडी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 17 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 2-एन-2 महावीर नगर तृतीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 2-एन-1 से 2-एन-10 महावीर नगर तृतीय तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 17 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 2-जे-14 महावीर नगर तृतीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 2-जे-1 से 2-जे-24 महावीर नगर तृतीय तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 17 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना महावीर नगर में स्थित 3-के-26 महावीर नगर विस्तार के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 3-के-23 से 3-के-33 महावीर नगर विस्तार योजना तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 17 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना बोरखेड़ा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना बोरखेडा में स्थित मं.न. 7 लक्ष्मीनगर जीओ टावर वाली गली अमृत नगर विस्तार के पास बोरखेडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- टावर वाली गली लक्ष्मीनगर अमृत नगर विस्तार के पास तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 17 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना कोतवाली के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना कोतवाली में स्थित पुरानी सब्जीमण्डी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मलिक आई केयर सेंटर के उत्तर दिशा के कॉर्नर से लेकर घनश्याम ट्रैडर्स राम भवन तक जिसके सामने के पूर्व दिशा के आधे रोड तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 17 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

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