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कोटा के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया, कुछ जगहों से हटाया


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विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 6 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आर,डी.मीणा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना उद्योग नगर के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना उद्योग नगर में स्थित राजपूत कॉलोनी प्रेमनगर प्रथम के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- शुभम के मकान से दक्षिण दिशा में दीपक किराना स्टोर तक, उत्तर दिशा में नरेन्द्र कुमार के मकान तक, पश्चिम दिशा में बुद्धन प्रसाद के मकान तक और पूर्व दिशा में गिर्राज प्रसाद के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 19 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना उद्योग नगर में स्थित गली नं. 3 गोविंद कोटा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- शोयब अख्तर के मकान से दक्षिण दिशा में प्रवीण बेगम के मकान तक, उत्तर दिशा में बन्नू शेख के मकान तक, पश्चिम दिशा में छुट्टन के मकान तक और पूर्व दिशा में उमर खान के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 19 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना रेल्वे कॉलोनी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना रेल्वे कॉलोनी में स्थित मानसिंह फर्म गली नं. 01 सोगरिया के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मानसिंह फर्म से देवी सिंह के मकान तक और रामस्वरूप के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 19 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना अनन्तपुरा के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना अनन्तपुरा में स्थित कोलीपाडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- युसुफ भाई के लेट मशीन से लेकर बाबूलाल कोली के मकान तक पूरी गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 19 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना अनन्तपुरा के थाना हाजा क्षैत्र में मं.न. 238 रंगबाडी पुलिस चौकी के पीछे वाली गली अजय आहूजा नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मं.न. 238 रंगबाडी पुलिस चौकी के पीछे वाली गली अजय आहूजा नगर के मकान के आस-पास बजरंगलाल खटीक के मकान से लेकर राकेश नागर के मकान तक पूरी गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 19 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना जवाहर नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना जवाहर नगर में स्थित मं.न. 1-बी-17-ए एसएफएस तलवण्डी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मं.न. 1-बी-17 एसएफएस तलवण्डी से मं.न. 1-सी-1 एसएफएस तलवण्डी तक, मं.न. 1-बी-18 एसएफएस तलवण्डी से मं.न. 1-सी-36 एसएफएस तलवण्डी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 19 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना आर.के.पुरम के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना आर.के.पुरम में स्थित 85-बी श्रीनाथपुरम के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- श्रीनाथपुरम बी में मकान नं. 75-बी श्री नाथपुरम से मकान नं. 96-बी श्रीनाथपुरम तक, मकान नं. 126-बी श्रीनाथपुरम से मकान नं. 102-बी श्रीनाथपुरम तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 19 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना नयापुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना नयापुरा में स्थित के.आर. 46 सिविल लाईन नयापुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- सरकारी आवास के.आर. 44 से के.आर. 46 तक के ब्लॉक एवं रोड के दूसरी तरफ स्थित ए.के. त्यागी के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 19 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

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गुमानपुरा थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

कोटा 6 जुलाई। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आर.डी.मीणा ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर गुमानपुरा थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।

यहां से हटाया कर्फ्यू

थाना गुमानपुरा में स्थित सुलभ कॉम्पलेक्स के सामने की गली भोई मोहल्ला कोटडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- गुमानी के मकान से अन्दर का चौक तक के क्षेत्र से 6 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।

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