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कोटा: चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू, कुछ इलाकों से हटाया


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विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 8 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना गुमानपुरा के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना गुमानपुरा में स्थित सिंघवी क्लिनिक के पास मेन रोड छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- वर्धमान ट्रैडर्स से राज मेडिकोज तक मांगीलाल कामरेड की गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 21 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना गुमानपुरा में स्थित राजकीय स्कूल के पीछे, छावनी बाजार के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- राजकीय स्कूल के पीछे के गेट से जैन धर्मशाला तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 21 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना कुन्हाडी में स्थित मं.न. 15 पार्श्वनाथ रेजीडेंसी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 12 से मकान नं. 17 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 21 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना विज्ञान नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना विज्ञान नगर में स्थित ई-30 रोड नं. 2 इण्डस्ट्रीज एरिया के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- प्लॉट नं. ई-30 के भीतर बने मकान व इसकी परिधि में संचालित औद्योगिक गतिविधी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 21 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

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विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

कोटा 8 जुलाई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।

थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना गुमानपुरा में स्थित नगर निगम कॉलोनी के पास, डा. रामकुमार सामुदायिक भवन के पीछे भोई मोहल्ला छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- डा. रामकुमार सामुदायिक भवन के पूर्व की गली, गणेश मण्डावत के मकान के सामने, रामचरण धोबी के मकान के सामने तथा घांसीलाल के मकान के सामने के क्षेत्र से 7 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।

यहां यथावत रहेगा कर्फ्यू

थाना गुमानपुरा में भंवर के मकान से राजेन्द्र चौरसिया के मकान कुल 4 मकानों तक कर्फ्यू यथावत रहेगा।

थाना दादाबाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना दादाबाडी में स्थित ए-24 चित्रगुप्त कॉलोनी दादाबाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. ए-22, मकान नं. ए-27 एवं मकान नं. ए-46 के मकान का कट को कवर करते हुए तक के क्षेत्र से 7 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।

थाना भीमगंजमण्डी के दो चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना भीमगंजमण्डी में स्थित रंगपुर रोड नं. 3 डडवाडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- जसवंत सिंह के मकान से तारे भवन व आर.एन. गर्ग के मकान तक के क्षेत्र से 8 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।

थाना भीमगंजमण्डी में स्थित विनायक लेन डडवाडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- दायें ललित के मकान व बायें मोईनुद्दीन अंसारी के मकान तक विनायक लेन डडवाडा तक के क्षेत्र से 8 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।

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