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कोटा में कहां लगा कर्फ्यू , कहां हटा, जानिए !


विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 9 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्जवल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना कुन्हाडी में स्थित गोरी आश्रम के पास बापू नगर कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- गोलू के मकान से धनराज के मकान तक और सत्यनारायण के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 22 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना दादाबाड़ी के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना दादाबाडी में स्थित मं.न. 573 बसन्त बिहार के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- माउन्दा हाउस की गली, डा. के.सी. शर्मा का मकान एवं सन्त रैदास सामुदायिक भवन वाली गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 22 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना दादाबाडी में स्थित मं.न. 3/21 गणेश तालाब के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 3/20, मं.न. 3/22 एवं म.न. 3/148 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 22 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना किशोरपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना किशोरपुरा में स्थित आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी व छोटी मस्जिद के पास के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान जमना बाई नि. आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी, मकान किशन नि. आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी के आस-पास का क्षेत्र, लिबास टेलस पोईंट छोटी मस्जिद के पास किशोरपुरा और हनुमान मंदिर के पास वाली गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 22 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

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विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

कोटा 9 जुलाई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्जवल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।

थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना गुमानपुरा में स्थित दीपक मेडिकल की गली अब्बा जी का चौक, छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अशोक तिवारी के मकान से महेन्द्र सिंह के मकान तक अब्बा जी का चौक छावनी तक के क्षेत्र से 8 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।

थाना कैथूनीपोल के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना कैथूनीपोल में स्थित केसर पावर स्टेशन टिप्टा डिस्पेंसरी के पास गढ पेलेस के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- हातिम भाई के मकान के पास वाली गली रेतवाली, मोहम्मदी मंजिल से नीलकंठ मंदिर को जाने वाली गली रेतवाली और टिप्टा डिस्पेंसरी के पास पूर्व दिशा की गली रेतवाली तक के क्षेत्र से 8 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।

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