कोटा के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू, राज्य के बाहर जाना है तो पास आवश्यक
- Rajesh Jain
- Jul 13, 2020
- 3 min read

विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 13 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना बोरखेड़ा के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना बोरखेडा में स्थित नीलकंठ रेजीडेंसी नयानोहरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- नीलकंठ रेजीडेन्सी नयानोहरा के आस-पास के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 26 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना बोरखेडा में स्थित मं.न. बी-21 अमृत विहार केनाल रोड बोरखेडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अमृत नगर में बुद्धि प्रकाश सेन के मकान से गणेश सेन के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 26 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना दादाबाड़ी के तीन चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना दादाबाडी में स्थित शिवपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- दौलतराम जांगिड के मकान से श्रीराम किराना स्टोर मोहनलाल का मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 26 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना दादाबाडी में स्थित करतार किराना स्टोर के पीछे, बालाकुण्ड के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- चन्दा भाटी के मकान से रामलाल के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 26 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना दादाबाडी में स्थित करतार किराना स्टोर के सामने वाली गली बालाकुण्ड के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- करतार किराना स्टोर के सामने वाली गली नन्दकिशोर मालव का मकान व नाथूलाल सुमन के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 26 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना महावीर नगर के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना महावीर नगर में स्थित मं.न्. 1-सी-2 रंगबाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 1-सी-1 से 1-सी-10 रंगबाडी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 26 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना महावीर नगर में स्थित म.न. 1-सी-20 महावीर नगर तृतीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 1-सी-20 से 1-सी-25 महावीर नगर तृतीय तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 26 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना उद्योग नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना उद्योग नगर में स्थित शिव मंदिर मेन रोड कन्सुआ एवं दिव्या फैन्सी स्टोर की गली कन्सुआ के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- संदीप के मकान से उत्तर दिशा में आयुष केश काउण्टर तक, दक्षिण दिशा में सुरेश के मकान तक और पश्चिम दिशा में रविन्द्र हाडा के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 26 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना किशोरपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना किशोरपुरा में स्थित अशोका कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 39-ए अशोका कॉलोनी किशोरपुरा, मकान नं. 29 बंजारा कॉलोनी किशोरपुरा, मकान नं. 371 अशोका कॉलोनी और मकान नं. 19 बंजारा कॉलोनी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 26 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
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जिला कलेक्टर ने पास बनवाने के लिए अधिकारी नियुक्त किए
कोटा 13 जुलाई। कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों के अंतर्गत अन्तर्राज्यीय व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों के लिए पास आवश्यक होगा।
जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कोटा जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन, नगर, सीलिंग) और उपखण्ड मुख्यालय पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक जांच के बाद राज्य से बाहर यात्रा के लिए पास जारी करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जारी किए गए पास की सूचना प्रतिदिन जिला कोरोना कन्ट्रोल रुप को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
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