कोटा,विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
- Rajesh Jain
- Jun 19, 2020
- 4 min read

कोटा 19 जून। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना बोरखेड़ा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू-
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना बोरखेडा़ में स्थित केसर बाग, गली नम्बर 2, बजरंग नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- केसर बाग, गली नम्बर 2, बजरंग मेन रोड से मुस्तकीम भाई के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना विज्ञान नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू-
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना विज्ञान नगर में स्थित मकान नम्बर 2-क-22, विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नम्बर 2-क-21 व मकान नम्बर 2-क-22 विज्ञान नगर व इसकी परिधि में आने वाले क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना गुमानपुरा व जवाहरनगर क्षेत्र में कर्फ्यू लागू-
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना गुमानपुरा में स्थित जाकिर पुर कमरूद्दीन कोलियों के मंदिर के पीछे छावनी तथा थाना जवाहर नगर में स्थित अर्जुन पुत्र टोनी निवासी घोड़ा बस्ती के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना दादाबाडी क्षेत्र में कर्फ्यू लागू-
थाना दादाबाडी क्षैत्र में स्थित मीनाक्षी पुत्री मुख्तयार सिंह नि0 ए-24 चित्रगुप्त कॉलोनी दादाबाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षैत्र-मकान नं0 ए-22 कुसुम शर्मा का मकान, मकान नं0 ए-27 सौभागमल नागर का मकान एवं मकान नं0 ए-46 रामप्रकाष शर्मा के मकान का कट को कवर करते हुए तक के क्षैत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
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थाना महावीर नगर के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
कोटा 19 जून। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थानाधिकारी महावीर नगर, वृत्ताधिकारी वृत्त- चतुर्थ एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की संयुक्त रिपोर्ट एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व आयुक्त, नगर निगम की अनुशंसा के आधार पर थाना महावीर नगर के चिन्हित क्षेत्रों से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र एवं कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को 18 जून से प्रत्याहरित किया है।
यहां से हटा कर्फ्यू-
थाना महावीर नगर में स्थित 2-भ-5 टीचर्स कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नम्बर 2-भ-2 से 2-भ-14 टीचर्स कॉलोनी तक के क्षेत्र से 18 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।
थाना जवाहर नगर से हटाया कर्फ्यू-
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना जवाहर नगर क्षैत्र में स्थित गोविन्द गुप्ता पुत्र गिरीष चन्द निवासी 4 जे 1 तलवण्डी, के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षैत्र-म0नं0 4 जे 6 अषोक कुमार कटारिया के मकान से म0नं0 4 जे 12 कोमल सिसोदिया के मकान तक तथा म0नं0 4 एच 17 कुन्दल मल जैन के मकान से म0नं0. 4 एच 22 संजीव षर्मा के मकान तक जीरो मोबेलिटी क्षेत्र कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को 19 जून से प्रत्याहरित किया है।
थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना गुमानपुरा क्षैत्र में स्थित इन्तेष पुत्र जगदीष शाक्यवाल निवासी सब्जीमण्डी छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षैत्र-कोटिया सदन चुन्नीलाल कोली के मकान से ओमप्रकाष खैरानिया के मकान तक के क्षैत्र को जीरो मोबेलिटी क्षैत्र कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को 19 जून से प्रत्याहरित किया है।
थाना गुमानपुरा कोटा क्षैत्र मंे स्थित श्री लोकेन्द्र यादव पुत्र कुलदीप जाति जाटव निवासी एक मिनार मस्जिद रोड छावनी कोटा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के निम्नांकित क्षैत्र-सत्यनारायण दूध डेयरी के सामने से श्री जमील अहमद अंसारी के मकान तक के क्षैत्र में 7 मकानों में लगभग 40 की जनसंख्या निवासरत है, तक के क्षैत्र को जीरो मोबेलिटी क्षैत्र कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को 19 जून से प्रत्याहरित किया है।
थाना कोतवाली क्षेत्र से हटाया कर्फ्यू-
थाना कोतवाली क्षैत्र मंे स्थित राजेन्द्र कंजोलिया के मकान के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षैत्र-मनका गली गांधी चौक कमल गुड्स से लेकर कमला टॉवर होते हुए डाक्टर जैरथ के मकान तक डा0 जेरथ के मकान से लेकर महावीर किराना वाले के मकान तक, बाबा टी-स्टॉल के मकान, बाबा टी स्टाल की गली के कॉर्नर तक, महावीर किराना के मकान से विजय पाडा की गली, ईषान ई-मित्र होते हुए दीपचन्द जैन नीमथूर के मकान (पायल टैªडर्स) विजयपाडा तक के क्षैत्र को जीरो मोबेलिटी क्षैत्र कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को 19 जून से प्रत्याहरित किया है।
थाना विज्ञान नगर क्षेत्र से हटाया कर्फ्यू-
थाना विज्ञान नगर क्षैत्र में स्थित रोहित सिंह पुत्र बासकीनाथ सिंह नि0 मं0न0 1डी-34 संजय नगर-बी, के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षैत्र-उत्तर दिषा में मकान नं0 1-डी-33 से मकान नं0 1-डी-25 संजय नगर बी तक व इसकी परिधि में आने वाली मुख्य सडक, पूर्व दिषा में मकान नं0 1-ई-13 से मकान नं0 1-ई-1 संजय नगर बी तक व इसकी परिधि में आने वाली मुख्य सडक एवं दक्षिण दिषा में मकान नं0 1-डी-35 से 1-डी-40 ए संजय नगर बी तक व इसकी परिधि में आने वाली मुख्य सडक तक के क्षैत्र को जीरो मोबेलिटी क्षैत्र कर्फ्यू की























































































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