top of page

कोटा में कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू, कुछ इलाकों से हटाया


विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 14 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना कैथूनीपोल के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना कैथूनीपोल में स्थित इंस्पेक्ट्री स्कूल के पास कोलीपाडा श्रीपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- इंस्पेक्ट्री स्कूल के कोने से त्रिलोक महावर के मकान के बीच का रास्ता और राधेश्याम कोली के मकान से रईस तेल वाले की दुकान के बीच का रास्ते तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 27 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना जवाहर नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना जवाहर नगर में स्थित मं.न. 4-एच-18 तलवण्डी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 4-एच-17 से 4-एच-27 तक तथा मकान नं. 4-जे-1 से 4-जे-6 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 27 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना किशोरपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना किशोरपुरा में स्थित झूलेलाल मंदिर के पास सिंधी कॉलोनी, म.नं.-8 अशोका कॉलोनी व शिवचौक साजीदेहडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 210 से मकान नं. 212 झूलेलाल मन्दिर सिंधी कॉलोनी तक, मकान नं. 8 व मकान नं. 10 से मकान नं. 7 व मकान नं. 6 अशोका कॉलोनी तक, मुअजिल के मकान के कोने से मोहन जी के मकान के कोने तक शिवचौक साजीदेहडा तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 27 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना कुन्हाडी में स्थित हताई का चौक सकतपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- राजेश के मकान से भागीरथ के मकान तक और मोडूलाल के मकान से रामकल्याण के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 27 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

----00----

विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

कोटा 14 जुलाई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।

थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना कुन्हाडी में स्थित हनुमानगढी कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- तेजाजी मंदिर हनुमानगढी से रामजानकी बाई के मकान हनुमानगढी तक के क्षेत्र से 13 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

थाना विज्ञान नगर के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना विज्ञान नगर में स्थित मं.न. 1-स-14 विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 1-स-1 से 1-स-14 तक व 1-य-15 से 1-य-28 तक के क्षेत्र से 13 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

थाना कोतवाली के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना कोतवाली में स्थित छोगा की बावडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- राठौर किराना स्टोर के मकान से लेकर रामनाथ के मकान तक का क्षे़त्र एवं रामनाथ के मकान के सामने रामचन्द्र के मकान से लेकर लोकेश मंगल के मकान से होते हुए फूलचन्द माली के मकान के उत्तर दिशा के कॉर्नर तक के क्षेत्र की सम्पूर्ण गली के क्षेत्र से 13 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

Comments


  • WhatsApp-icon
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
Copyright Information
© copyrights reserved to "dainik desh ki dharti"
bottom of page