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कोटा के अनेक इलाकों में कर्फ्यू लागू, कई क्षेत्रों से हटाया


विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 15 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना महावीर नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना महावीर नगर में स्थित 4-एस-4 महावीर नगर विस्तार योजना के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 4-एस-1 से 4-एस-11 महावीर नगर विस्तार योजना तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना बोरखेड़ा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना बोरखेडा में स्थित मकान नं. 31 वसुन्धरा विहार कोल्डस्टोर के सामने बांरा रोड के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- वसुन्धरा विहार में प्लॉट संख्या 29 से मकान नं. 32 इमरान के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना भीमगंजमण्डी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना भीमगंजमण्डी में स्थित गुरूद्वारा के पास के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- दायें तरफ श्री अनिल कौशल के मकान से सतविन्दर सिंह बतरा के मकान तक, बांयी तरफ आशा भटनागर के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना कुन्हाड़ी के चार चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना कुन्हाडी में स्थित 167 लक्ष्मण विहार द्वितीय कॉलोनी कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 169 से मकान नं. 163 तक, मकान नं. 153 से मकान नं. 160 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना कुन्हाडी में स्थित श्मशान रोड कंकरेश्वर महादेव मंदिर के पास कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- बसंतीलाल के मकान से प्रकाश मेघवाल के मकान तक और लोकेश के मकान से सूरज मेघवाल के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना कुन्हाडी में स्थित उर्मिला स्कूल के पास बालिता रोड कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- बहादुर सिंह के मकान से राकेश नायक के मकान तक और शंकर किराना स्टोर से देवकरण के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना कुन्हाडी में स्थित गोरी आश्रम के पास बालिता रोड कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- रहीम भाई के मकान से रईस भाई के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना उद्योग नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना उद्योग नगर में स्थित मकान नं. ई-114 अर्फोटेबल योजना कन्सुआ के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- लीलाधर के मकान से उत्तर दिशा में भीमराज नागर के मकान तक और दक्षिण दिशा में रईस भाई के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना अनन्तपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना अनन्तपुरा में स्थित दुकान पीके 22 भामाशाह मण्डी और कोलीपाडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- दुकान पीके 22 भामाशाह मण्डी के आस-पास के क्षेत्र और कोलीपाडा के आस-पास के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 28 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

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विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

कोटा 15 जुलाई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।

थाना भीमगंजमण्डी के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना भीमगंजमण्डी में स्थित नन्दा जी की बाडी खेडलीफाटक के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।

थाना कुन्हाड़ी के दो चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना कुन्हाडी में स्थित एम-19 चम्बल कॉलोनी सकतपुरा कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।

थाना कुन्हाडी में स्थित वर्धमान कॉलोनी नान्ता बरड क्रेशर के सामने कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

थाना उद्योग नगर के आठ चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना उ़द्योग नगर में स्थित शिवशान्ती विद्या मंदिर स्कूल के पास थेकडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

थाना उद्योग नगर में स्थित शिव मंदिर के पास पावर हाउस इन्द्रागांधी नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

थाना उद्योग नगर में स्थित गली नं. 1 गोविंद नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

थाना उद्योग नगर में केम्पस प्रोडेक्ट प्राईवेट के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

थाना उद्योग नगर में स्थित मस्जिद के पीछे वाली गली कन्सुआ के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

थाना उद्योग नगर में स्थित गली नं. 3 गोविंद नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

थाना उद्योग नगर में स्थित शिवा टावर के पास वाली गली, प्रेमनगर तृतीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

थाना उद्योग नगर में स्थित अण्डर ब्रिज के पास गोविंद नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

थाना गुमानपुरा में स्थित पारेता किराणा स्टोर की गली रामचन्द्रपुरा छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से 14 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।

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