कोटा में कहां लगा कर्फ्यू, कहां से हटा, जानिए !
- Rajesh Jain
- Jul 16, 2020
- 4 min read

विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 16 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144
के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना महावीर नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 32,33/70 कृष्णानगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 30/70 से 35/70 कृष्णा नगर तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 29 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना विज्ञान नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना विज्ञान नगर में स्थित 2-भ-19 विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 2-भ-16 से मकान नं. 2-भ-22 तक व मकान नं. 2-ब-7 से मकान नं. 2-ब-11 तक के क्षेत्र को जीरो
मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 29 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना भीमगंजमण्डी के तीन चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना भीमगंजमण्डी में स्थित गुना वालों की धर्मशाला सनफ्लावर के पीछे के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- दामोदर अग्रवाल के मकान से दांये पंकज राठौड के मकान तथा सामने सूरज भवन के
कॉर्नर तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 29 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना भीमगंजमण्डी में स्थित म.न.-360 आशीर्वाद मार्ग, सरस्वती कॉलोनी, खेड़ली फाटक के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मनोज कुमार शर्मा के मकान से रामदयाल मीणा के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना भीमगंजमण्डी में स्थित गली न.-1 भीमगंजमण्डी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- दांयी तरफ सतपाल जी के मकान से बायीं तरफ राजेन्द्र पंवार के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30
जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना कैथूनीपोल के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना कैथूनीपोल में स्थित इंस्पेक्ट्री स्कूल के पास कोलीपाडा श्रीपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मोहम्म्द इंसाफ उर्फ आजाद के मकान से अनिश के मकान के कोने तक और राधेश्याम कोली के मकान से बोना चाय वाले की दुकान के कोने तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 29 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना कुन्हाडी में स्थित रामदेव मंदिर के पास काली बस्ती कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- महावीर बैरवा के मकान से जगमोहन बैरवा के मकान तक और महावीर कोली के मकान तक के
क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 29 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना अनन्तपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना अनन्तपुरा में स्थित मकान नं. 1018 विनोबा भावे नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 1010 से मकान नं. 1018 तक पूरी गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना रेल्वे कॉलोनी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना रेल्वे कॉलोनी में स्थित क्वार्टर न.1148-डी पुरानी रेल्वे कॉलोनी और म.न. 55 दुर्गानगर, पूनम कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के एक निश्चित क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 29 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना जवाहर नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना जवाहर नगर में स्थित मकान बी-57-58 न्यू जवाहर नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के एक निश्चित क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना बोरखेड़ा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना बोरखेड़ा में स्थित मकान न.-43 गली न.-3 सरस्वती कॉलोनी बोरखेड़ा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के एक निश्चित क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा
144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना उद्योग नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना उद्योग नगर में स्थित श्रीराम एसोसिएशन की गली, शिवसागर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के एक निश्चित क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के
अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
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विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
कोटा 16 जुलाई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।
थाना आर.के.पुरम के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
थाना आर.के.पुरम में स्थित म.न. 2/289 शिव मंदिर के पास स्वामी विवेकानन्द नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 2/289 से मकान नं. 2/298 स्वामी विवेकानन्द नगर तक और
मकान नं. 2/59 स्वामी विवेकानन्द नगर से मं.न. 2/66 तक के क्षेत्र से 15 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।
थाना विज्ञान नगर के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
थाना विज्ञान नगर में स्थित 1-बी-10 संजय गांधी नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 1-बी-8 से मं.न. 1-बी-18 तक व मं.न. 1-ए-27 से मं.नं. 1-ए-38 तक के क्षेत्र से 15 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।
थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
थाना कुन्हाड़ी में स्थित बजरंगपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- आकाश के मकान से महावीर के मकान तक और राजू के मकान तक के क्षेत्र से 16 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।
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