कोटा के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
- Rajesh Jain
- Jul 17, 2020
- 2 min read

विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 17 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना बोरखेड़ा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना बोरखेड़ा में स्थित म.न.-54 गली न.-05, सरस्वती कॉलोनी, बोरखेड़ा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- म.न.-52 से म.न.-39 गली न.-05 सरस्वती कॉलोनी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना कैथूनीपोल के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना कैथूनीपोल में स्थित नल वाली मस्जिद के पास, पाटनपोल के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना अनन्तपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना अनन्तपुरा में स्थित मकान न.-113 कान्हा मेरिज गार्डन के पीछे पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर, अनन्तपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- म.न.-97 से 1011 तक पूरी गली के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना गुमानपुरा के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना गुमानपुरा में स्थित मासी माता मंदिर गोरधनपुरा कोटड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- कन्हैयालाल कश्यप के मकान से गोपाल सिंह हाड़ा के मकान तक कोटड़ी रोड गोरधनपुरा तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना गुमानपुरा में स्थित खण्डेलवाल धर्मशाला के पीछे, कोटड़ी, गोरधनपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिय संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना महावीर नगर के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 3-के-28 महावीर नगर विस्तार योजना के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- म.न. 3-के-23 से म.न.- 3-के-30 महावीर नगर विस्तार योजना तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिय संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्य लगाया है।
थाना महावीर नगर में स्थित 1-त-64 टीचर्स कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- 1-त-60 से 1-त-72 टीचर्स कॉलोनी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिय संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
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