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कोटा के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया


विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 18 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना बोरखेड़ा के पांच चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना बोरखेडा में स्थित मं.न. 31 रजत विहार देवली अरब रोड बोरखेडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 8 से मकान नं. 10-ए रजत विहार की गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना बोरखेडा में स्थित मं.न. ए-53 श्री कल्याण विहार केनाल रोड, बोरखेडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मोहम्मद के मकान से शिव कुमार मीणा के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना बोरखेडा में स्थित मं.न. 18 बी गली नं. 09 सरस्वती कॉलोनी बांरा रोड बोरखेडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 17 से मकान नं. 20 गली नं. 9 सरस्वती कॉलोनी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना बोरखेडा में स्थित मं.न. 308 गली नं. 10 बजरंग नगर बोरखेडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- साक्षी स्टेशनरी के पास गली नं. 10 बजरंग नगर तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना बोरखेडा में स्थित मं.नं. 167 नयागांव पुलिस लाईन बोरखेडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- गोपाल लाल के मकान से मोहम्मद शफी के मकान तक गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना कुन्हाडी में स्थित अम्बर गार्डन के सामने बालीता रोड कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अनिल राठौर के मकान से सलीम भाई के मकान और महावीर गोस्वामी के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना अनन्तपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना अनन्तपुरा में स्थित मनमोहन डेयरी के पास, सुन्नी चौक अनन्तपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मोहम्मद फारूख के मकान से बरकत भाई के मकान तक पूरी गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना नयापुरा के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना नयापुरा में स्थित महादेव की बाडी खाई रोड नयापुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- नरेन्द्र जैन के मकान से मीना रेडीमेड ( अब्दुल कलाम की दुकान) तथा राजकुमार सुमन की दुकान से ईश्वर रेडीमेड खाई रोड तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना नयापुरा में स्थित नेहरु कॉलोनी नयापुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अखेराज सिंह सोलंकी के मकान से प्रभूलाल शर्मा के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना भीमगंजमण्डी के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना भीमगंजमण्डी में स्थित मंगलाश्रम बालाजी गली सरस्वती कॉलोनी खेडली के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान जगदीश गुप्ता से लेकर मकान नरेश चौरसिया तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना भीमगंजमण्डी में स्थित महाराष्ट्रीयन समाज रोड डडवाडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- गोपाल कृष्ण के मकान से अरविन्द त्यागी के मकान के सामने से तिलक राम जी के मकान के सामने तक तथा रामसिंह जी के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना किशोरपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना किशोरपुरा में स्थित न्य एफ-6 आरपीएस कॉलोनी किशोरपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान न्यू एफ-3 आरपीएस कॉलोनी और मकान न्यू एफ-5 आरपीएस कॉलोनी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना विज्ञान नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना विज्ञान नगर में स्थित 62 अमन कॉलोनी विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 60, 61 व 63 से 65, 79 से 81 व मकान नं. 47 अमन कॉलोनी विज्ञान नगर व इसकी परिधि में आने वाले क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना उद्योग नगर के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना उद्योग नगर में स्थित मं.न. जी-112 अपना घर बॉम्बे योजना जे.के. फैक्ट्री के सामने के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- रामनाथ के मकान से पूर्व दिशा में कालूराम सुमन के मकान तक और पश्चिम दिशा में कुन्ज बिहारी मालव मकान नं. जी-117 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना उद्योग नगर में स्थित मेहता किराना स्टोर की गली प्रेमनगर द्वितीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- विनोद कुमार के मकान से उत्तर दिशा में राधे गैस सर्विस सेन्टर तक और दक्षिण दिशा में अलीमुद्दीन के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना गुमानपुरा में स्थित कुम्हार मोहल्ला छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- चन्द्रप्रकाश शर्मा के मकान से प्रभूलाल सुमन के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना महावीर नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना महावीर नगर में स्थित 7-बी-28 महावीर नगर तृतीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर क्षेत्र- मकान नं. 7-बी-25 से 7-बी-30 महावीर नगर तृतीय तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना दादाबाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्य लागू

थाना दादाबाडी में स्थित टावर चौराहे के पास शिवपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- कृष्णा पेथोलोजी लैब (कान्ता सदन) से मधु किराना स्टोर के कोने तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना रेल्वे कॉलोनी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना रेल्वे कॉलोनी में स्थित सुमीत भवन आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के पास शास्त्री कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अशोक भारद्वाज के मकान से अजय गौड के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना कैथूनीपोल के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

थाना कैथूनीपोल में स्थित लाल भैरूपाड़ा सराय का स्थान पाटनपोल के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अनिल शर्मा के मकान से भरत शर्मा के मकान के बीच का रास्ता तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

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बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

कोटा 18 जुलाई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।

यहां से हटाया कर्फ्यू

थाना बोरखेडा में स्थित फ्लेट नं. 802 सीसीएच बिल्डिंग बजरंग नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र-सीसीएच बिल्डिंग बजरंग नगर के चारों ओर पक्की बाउन्ड्रीवाल हो रखी है, जिसका मेन गेट एक ही है, से 17 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।

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