कोटा के अनेक इलाकों में कर्फ्यू लगाया, कुछ क्षेत्रों से हटाया
- Rajesh Jain
- Jul 20, 2020
- 5 min read

विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 20 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना दादाबाड़ी के छह चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना दादाबाडी में स्थित छत्रपति स्कूल के पीछे, शिवपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- महेन्द्र सिंह के मकान से हरिशंकर के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना दादाबाडी में स्थित मं.न. 3-डी-6 दादाबाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 3-डी-5 से मकान नं0 3-डी-7 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना दादाबाडी में स्थित मं.न. 1/46 गणेश तालाब दादाबाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- एस पी शर्मा के मकान, कैलाश माखीजा का मकान एवं गोंविद कान्त चतुर्वेदी के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना दादाबाडी में स्थित अमर निवास आएसी क्वार्टर नं0 9 दादाबाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अमर निवास आएसी क्वार्टर नं. 7 से अमर निवास आएसी क्वार्टर नं. 10 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना दादाबाडी में स्थित मं.न. 504 शास्त्री नगर (आकांक्षा रेजीडेंसी) के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- सम्पूर्ण आकांक्षा रेजीडेन्सी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना दादाबाडी में स्थित मं.न. 155 शास्त्री नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 154 शास्त्री नगर मकान से मं.न. 156 शास्त्री नगर के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना अनन्तपुरा के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया
थाना अनन्तपुरा में स्थित मं.न. 1223 पानी की टंकी के सामने सुभाष नगर अनन्तपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 1222 से प्लॉट नं0 1224 तक पूरी गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना अनन्तपुरा में स्थित मं.न. 260 पार्क के पास सुभाष नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 255 से प्लॉट नं. 262 तक पूरी गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना भीमगंजमण्डी के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया
थाना भीमगंजमण्डी में स्थित मं.न. 51 भगत सिंह कॉलोनी थाने के पीछे के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- देवेन्द्र सहाय सक्सेना के मकान दुलारी सदन से बन्द गली के आखिर तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना भीमगंजमण्डी में स्थित लक्ष्मण मार्ग सरस्वती कॉलोनी खेडली फाटक के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मण्डलेश गौतम के मकान से नन्दलाल सुमन के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना कैथूनीपोल के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया
थाना कैथूनीपोल में स्थित पाटनपोल रोड मोहम्मदी मकान डा. लालवानी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मोहम्मदी मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना बोरखेड़ा के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया
थाना बोरखेडा में स्थित मं.न. 4 मेन रोड बजरंग नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- रामस्वरूप के मकान से भूरी बाई के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना बोरखेडा में स्थित मं.न. 104 आदित्य आवास बजरंग नगर बोरखेडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 105 से मकान नं. 102 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना महावीर नगर के तीन चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 5-बी-16 महावीर नगर तृतीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 5-बी-14 से 5-बी-18 महावीर नगर तृतीय तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 493 महावीर नगर द्वितीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 491 से मकान नं. 495 महावीर नगर द्वितीय तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना महावीर नगर में स्थित कपिल मकान नं0 1154-ए महावीर नगर द्वितीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 1153 से मकान नं0 1155 महावीर नगर द्वितीय तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना नयापुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया
थाना नयापुरा में स्थित बडे तेलियों की गली सब्जीमण्डी नयापुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- रामेश्वर बैरवा के मकान से ओेंकारलाल के मकान से सुनील कनोदिया के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
थाना विज्ञान नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया
थाना विज्ञान नगर में स्थित मं.न. 2-ठ-6 विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 2-ठ-8 से मकान नं. 2-ठ-6 तक व मकान नं. 2-म-22 से मकान नं. 2-म-25 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।
----00----
विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
कोटा 20 जुलाई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।
थाना महावीर नगर के तीन चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 2-जे-14 महावीर नगर तृतीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 2-जे-1 से 2-जे-24 महावीर नगर तृतीय तक के क्षेत्र से 19 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।
थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 2-एन-2 महावीर नगर तृतीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 2-एन-1 से 2-एन-10 महावीर नगर तृतीय तक के क्षेत्र से 19 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।
थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 10 अजय आहूजा नगर रंगबाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 1 से 17 अजय आहूजा नगर रंगबाडी तक के क्षेत्र से 19 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।
थाना कोतवाली के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
थाना कोतवाली में स्थित पुरानी सब्जीमण्डी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मलिक आई केयर सेंटर के उत्तर दिशा के कॉर्नर से लेकर घनश्याम ट्रैडर्स राम भवन तक जिसके सामने के पूर्व दिशा के आधे रोड तक के क्षेत्र से 19 जुलाई से कर्फ्यू हटाया है।
Comments