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कोटा के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू


विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 22 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

यहां 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया

थाना जवाहर नगर में स्थित मं.न. 2-के-15 न्यू जवाहर नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना कैथूनीपोल में स्थित बोहरा मोहल्ला टिप्टा कैथूनीपोल के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना महावीर नगर में स्थित मकान नं. 4/9 रंगबाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

थाना जवाहर नगर में स्थित मं.न. सी-14 तलवण्डी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

यहां 30 जुलाई तक बढ़ाया कर्फ्यू

थाना दादाबाड़ी में मं.न. 573 बसन्त विहार और मं.न. 3/21 गणेश तालाब, थाना कुन्हाड़ी में गोरी आश्रम के पास बापू नगर और मं.न. 15 पार्श्वनाथ रेजीडेन्सी, थाना किशोरपुरा में आदर्श नगर, बंजारा कॉलोनी एवं छोटी मस्जिद के पास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए इसके चारों ओर के क्षेत्र में लागू कर्फ्यू की अवधि को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।

इसी प्रकार थाना गुमानपुरा में सिंघवी क्लिनिक के पास मेन रोड छावनी और राजकीय स्कूल के पीछे छावनी बाजार एवं थाना विज्ञान नगर में ई-30 रोड न. 2 इण्डस्ट्रीज एरिया को केन्द्र बिन्दु मानते हुए इसके चारों ओर के क्षेत्र में लागू कर्फ्यू की अवधि को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।

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