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कोटा: विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू


कोटा 27 जुलाई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

यहां 30 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया

थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 550 सेक्टर-4 केशवपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

थाना बोरखेड़ा में स्थित गली नं.-4, मन्ना कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

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