Kota: विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
- Rajesh Jain
- Jun 25, 2020
- 3 min read

कोटा 25 जून। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना गुमानपुरा में स्थित दीपक मेडिकल की गली, अब्बा जी का चौक, छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अशोक तिवारी के मकान से महेन्द्र सिंह के मकान तक, अब्बा जी का चौक छावनी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना भीमगंजमण्डी के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना भीमगंजमण्डी में विनायक लेन, डडवाडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- दायें ललित के मकान व बायें मोईनुद्दीन अंसारी के मकान तक विनायक लेन डडवाडा तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना भीमगंजमण्डी क्षेत्र में स्थित रंगपुर रोड नं. 3 डडवाडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- जसवंत सिंह के मकान से तारे भवन व आर.एन. गर्ग के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की हैं।
थाना दादाबाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना दादाबाड़ी में स्थित मकान नं. 6-पी-43 महावीर नगर विस्तार योजना को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 6-एन-14 मित्तल भवन, मकान नं. 6-एन-1 नेमी चन्द शर्मा का मकान व मकान नं. 1/289 बी.के. पाण्डेय का मकान एवं म.न. 1/287 रामेश्वर गौतम के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना आरके पुरम के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना आरके पुरम में स्थित मकान नं. 824-ए, आरके पुरम को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- कांति बाई के मकान से रामदेव मीणा के मकान नं. 831 ए आरके पुरम तक, हरिओम शर्मा मकान नं. 869 ए आर के पुरम से डीडीपीएस स्कूल के दाये मुख्य कोने के पास पुलिया तक, डीडीपीएस स्कूल के दायें मुख्य कोने से पुरूषोत्तम राठौड के मकान न. 787-ए आरके पुरम तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
यहां कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ाया
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर थाना भीमगंजमण्डी क्षेत्र में स्थित गली नम्बर-3, रंगपुर रोड, डडवाड़ा, कोटा जंक्शन को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में लागू कर्फ्यू की अवधि को 30 जून प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया है।























































































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