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कोटा: विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू


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विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 26 जून। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।


थाना उद्योग नगर के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना उद्योग नगर में स्थित गली नं. 1, गोविंद नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- नारायण के मकान से दक्षिण दिशा में रामहेत मैरोठा के मकान तक, पश्चिम दिशा में सलीम मोहम्मद के मकान तक, उत्तर दिशा में फारूक के मकान तक, पूर्व दिशा में प्रवीण गोस्वामी के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना उद्योग नगर में स्थित शिवा टावर के पास वाली गली, प्रेम नगर तृतीय के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र उसके चारों ओर के क्षेत्र को जोरी मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।


थाना गुमानपुरा के तीन चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना गुमानपुरा में स्थित मं.न. 190 पवन दूध डेयरी के सामने बल्लभबाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- सीतारामकरण का मकान नं. 208 से श्याम सुन्दर नामा का मकान 109 बल्लभबाडी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना गुमानपुरा में कोलियों के मंदिर के पीछे, छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- भगवान सिंह हाड़ा के मकान से महेन्द्र सिंह के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।

थाना गुमानपुरा में स्थित दीपक मेडिकल की गली अब्बा जी का चौक छावनी एवं चौपाटी बाजार अन्य दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों व ग्राहकों के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- पालीवाल ट्रैडर्स व नम्बर प्लेट की दुकान से श्रीराम नमकीन भण्डार तक सम्पूर्ण चौपाटी बाजार शोपिंग सेन्टर तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।


थाना जवाहर नगर के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना जवाहर नगर में स्थित मं.न. बी-70 तलवण्डी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मं.न. बी-61 तलवण्डी से मं.न. बी-66 तलवण्डी तथा मं.न. बी-68 तलवण्डी से मं.न. बी-73 तलवण्डी के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना जवाहर नगर में स्थित मं.न. डी-20 न्यू जवाहर नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मं.न. डी-16 न्यू जवाहर नगर से मं.न. डी-26 न्यू जवाहर नगर तथा मं.न. डी-27 न्यू जवाहर नगर से मं.न. डी-37 न्यू जवाहर नगर तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।


थाना विज्ञान नगर के चार चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना विज्ञान नगर में स्थित 1-फ-38 विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मं.न. 1-फ-34 से मं.न. 1-फ-40 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना विज्ञान नगर में स्थित 1-बी-10 संजय गांधी नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नम्बर 1-बी-8 से मकान नम्बर 1-बी-18 तक व मकान नम्बर 1-ए-27 से मकान नम्बर 1-ए-38 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।

थाना विज्ञान नगर में स्थित 3-ई-8 छत्रपुरा तालाब के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नम्बर 3-ई-2 से 3-ई-23 तक व 3-ई-56, 3-ई-57 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।

थाना विज्ञान नगर में स्थित मकान नम्बर 1-स-14 विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नम्बर 1-स-1 से 1-स-14 तक व 1-य-15 से 1-य-28 तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।


थाना दादाबाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना दादाबाड़ी में स्थित क्रेशर रोड, शिवपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अवधेश पाठक का मकान, कंचन बाई का मकान एवं इन्द्रराज नागर का मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है।


थाना भीमगंजमण्डी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना भीमगंजमण्डी में स्थित तिलक कॉलोनी, खेड़ली फाटक के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- हिमांशु के मकान से दाहिनी तरफ मोहन जी गोचर के मकान तक एवं हिमांशु के मकान से बाबूलाल गालव के मकान तक व पशु चिकित्सालय के दाहिने कॉर्नर तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है।


थाना महावीर नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना महावीर नगर में स्थित मकान नम्बर 1-एम-47 महावीर नगर विस्तार योजना के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नम्बर 1-एम-40 से मकान नम्बर 1-एम-51 महावीर नगर विस्तार योजना तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।


थाना नयापुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना नयापुरा में स्थित मकान नम्बर 41 आकाशवाणी कॉलोनी के पीछे के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नम्बर 08 से मकान नम्बर 12 एवं मकान नम्बर 41 से मकान नम्बर 53 गली नम्बर-1 आकाशवाणी के पीछे, आकाशवाणी कॉलोनी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।


यहां कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ाया

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर थाना महावीर नगर क्षेत्र में स्थित मकान नम्बर 4 ई-14, रंगबाड़ी योजना को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में लागू कर्फ्यू की अवधि को 30 जून प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया है।

थाना कोतवाली के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

कोटा 26 जून। थाना कोतवाली स्थित गुलाब बाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- सूरजभान के मकान (ए-11) से लेकर कैलाश चन्द के मकान से होते हुए निर्मल जैन के मकान (सी-142) तक, निर्मल चन्द जैन के सामने के मकान तेजमल जैन (सी-139) से लेकर सत्यनारायण महावर के मकान तक की सम्पूर्ण गली तक के क्षेत्र से 25 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।

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