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Kota: जानिए कहां-कहां कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई


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विभिन्न थाना क्षेत्रों में लागू कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई

कोटा 9 जून। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में लागू कर्फ्यू की अवधि को 30 जून प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश संबंधित कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र पर लागू होंगे।

थाना कैथूनीपोल/ मकबरा/रामपुरा कोतवाली

1.शेष बचे हुए क्षेत्र में

2.बजाजखाना क्षेत्र में शनि मंदिर

3.मोखापाडा में स्थित रेशमा का घर

4.राजेन्द्र कंजोलिया का मकान

थाना दादाबाड़ी

1.बालाकुण्ड मस्जिद के पीछे

2.सराधना दूध डेयरी के सामने वाली गली शिवपुरा

थाना गुमानपुरा

1.सेठ सुन्दर लाल की गली बोहरा भाई का मकान छावनी

2.वहीद चौक कोटडी

3.नगर निगम कॉलोनी भोई मोहल्ला छावनी

4.कुम्हारों का मोहल्ला छावनी

5.गली नं. 04 पत्रिका रोड के सामने ए-वन किराणा स्टोर की गली रामचन्द्रपुरा छावनी

6.दरा वालों की गली छावनी बाजार

7.चमडा फैक्ट्री रामचन्द्रपुरा छावनी

8.एक मिनार की मस्जिद के सामने की गली रामचन्द्रपुरा छावनी

9.महादेव मंदिर कोलियों के मंदिर के पीछे छावनी

10.एक मिनार मस्जिद रोड छावनी कोटा

11.मोती महाराज मंदिर की गली छावनी

12.जैन मंदिर के सामने छावनी

13.तिलक स्कूल के पीछे कम्प्यूटर वाली गली सब्जीमंडी छावनी

14दीपक मेडिकल स्टोर भोई मोहल्ला छावनी

15.कन्या छात्रावास के पीछे कोटडी

16.कमल हलवाई की गली छावनी

17.बी-52 बंगाली कॉलोनी, छावनी

थाना किशोरपुरा

1.आलम भाई के पास वाली गली के पीछे बकरा मण्डी को मध्य बिन्दु मानते हुए 100 मीटर की परिधि क्षेत्र में

थाना जवाहर नगर

1.मकान नम्बर 388-ए तलवण्डी

थाना विज्ञान नगर

1.छः-आई-40 विस्तार योजना विज्ञान नगर

2.एक-एल-29 संजय नगर

3.मकान नम्बर 1-डी-34 संजय नगर-बी

थाना उद्योग नगर

1.संतोष अग्रवाल मेरीज हॉल के पास प्रेमनगर तृतीय


थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने थाना गुमानपुरा में स्थित गेटवेल क्लिनिक के पीछे वाली गली कोटड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र लक्ष्मीनारायण शाक्यवाल के मकान से शकील के मकान तक, गेटवेल क्लिनिक के पीछे वाली गली तक, मोती महाराज मंदिर के सामने वाली गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 23 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना कोतवाली के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने थाना कोतवाली में स्थित सरोवर रोड जैन दिवाकर के सामने के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र समता भवन से लेकर सरोवर रोड होते हुए के.ई.डी.एल. के ऑफिस तक के क्षेत्र, जिसमें सरोवर रोड के पश्चिम दिशा का क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर 23 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।


विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 9 जून। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

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