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कोटा: 4 व 5 अगस्त लॉकडाउन की गाइड लाइन जारी


#कोटा 1 अगस्त। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में 4 व 5 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा। वहीं, प्रति रविवार पूर्व में घोषित लॉकडाउन यथावत रहेगा।

शनिवार को टैगोर हॉल में जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान दूध डेयरी, सब्जी सप्लाई, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप जैसी आवश्यक सेवाएं,  निरन्तर उत्पादन प्रकृति की उत्पादन ईकाईयों, रात्रिकालीन चलने वाली फैक्ट्रियों, पशु चिकित्सालय लॉकडाउन से अप्रभावित रहेंगी। गंभीर बीमार व्यक्ति चिकित्सक की पर्ची के साथ अस्पताल में आ-जा सकेंगे।

इस दौरान शहर में सार्वजनिक यातायात यथा मिनीबस, ऑटो, टेम्पों सेवाऐं बंद रहेगी। रोगियों के लिए परिवहन, एम्बूलेंस, ऑन ड्यूटी सरकारी वाहन, अग्नि शमन वाहन, कानून व्यवस्ािा के वाहन तथा आपातकालीन सेवाओं के आहनें की आवजाही यथावत रहेगी। केन्द्र व राज्य सरकार के अधीन सरकारी कार्यालय में कार्मिक आईडी कार्ड के साथ प्रातः 9 से 11 बजे और सायं 5 से 7 बजे तक आ-जा सकेंगे। अति आवश्यक कार्य से शहर से बाहर जाने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी, जबकी शहर में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

शहर की थोक सब्जीमंडी में अब केवल थोक सब्जी क्रेता ही आ सकेंगे। आमजन व फुटकर विक्रेताओं का प्रवेश बंद रहेगा। शराब की दुकान आबकारी विभाग के नियमानुसार खुली रहेंगी। शहर के पार्कों में प्रातः 9 बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ भ्रमण किया जा सकेगा, उसके बाद बंद रहेंगे।

बैठक में पुलिस अधीक्षक शहर गौरव यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन नरेंद्र गुप्ता, अतिरिक्त कलक्टर शहर आरडी मीणा, आयुक्त नगर निगम वासुदेव मालावत और कीर्ति राठौड़, सीईओ जिला परिषद टीकम चन्द बोहरा, सचिव यूआईटी राजेन्द्र सिंह केन, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना, सीएमएचओ डॉ.भूपेंद्र सिंह तंवर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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