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1 अगस्त को मिठाई की दुकानें एवं राखी की दुकानें खुल सकेंगी


जिला कलक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

कोटा 31 जुलाई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड ने नागरिकों के अनुरोध एवं दिवसों में आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर रविवार को नगर निगम क्षेत्र में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों के खोले जाने और आमजन की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध रखने के आदेश और अन्य दिवसों में दुकानें प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने के आदेश में शिथिलता प्रदान करते हुए संशोधित आदेश जारी किय़ा है।

इस संशोधित आदेश के अनुसार 1 अगस्त, 2020 को नगर निगम क्षेत्र में मिठाई की दुकानें एवं राखी की दुकानें प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।

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