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कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला कलक्टर ने लगाए प्रतिबंध


कोटा 28 जुलाई। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले के नगर निगम क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। यह प्रतिबंध 28 जुलाई की मध्य रात्रि से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

यह रहेंगे प्रतिबंध

प्रत्येक रविवार कोटा नगर निगम क्षेत्र में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान/दुकानों के खोले जाने एवं आमजन की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वहीं, अन्य दिवसों में (रविवार छोड़ते हुए) समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान/दुकानें प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक तथा रेस्टोरेन्ट एवं होटल रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे।

इन पर लागू नहीं होंगे यह प्रतिबंध

पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो सक्रिय फील्ड ड्यूटी पर हैं। चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा, पेरा मेडिकल स्टॉफ (राजकीय/निजी) पारी/आपातकालीन ड्यूटी पर, चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए, दवा की दुकानों के मालिक और स्टॉफ, निरन्तर उत्पादन की प्रकृति की फैक्ट्रियां और रात की पारी वाली फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

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