top of page

कोरोना लॉकडाउन: वो 12 चीज़ें जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते


ree

रविवार 17 मई को सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की.

सरकार ने कहा कि लॉकडाउन अब 31 मई तक रहेगा.

इस बीच क्या खुले रहेंगे और क्या बंद रहेंगे इससे जुड़े अहम फ़ैसले राज्य सरकारों को करने हैं.

लॉकडाउन 4.0 से जुड़े बयान में गृह मंत्रालय ने कहा कि 31 मई तक कोविड 19 महामारी से निबटने के लिए जारी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (नेशनल डिरेक्टिव्स) का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा.

दिशानिर्देशों की सूची में 12 बातें शामिल हैं जिनका पालन 31 मई तक करना बाध्य होगा.

  1. सार्वजनिक जगहों और दफ्तरों में फ़ेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

  2. सार्वजनिक जगहों पर और दफ्तरों के आस-पास थूकना मना होगा. ऐसा करने वाले पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क़ानूनों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर सज़ा भी दी जा सकती है.

  3. सभी के लिए सार्वजनिक जगहों और परिवहन में सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

  4. शादी समारोह में सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करना होगा. साथ ही ऐसे आयोजन में अधिकतम 50 लोग ही एकत्र हो सकते हैं.

  5. किसी के अंतिम संस्कार या जनाज़े में अधिकतम 20 लोग शिरकत कर सकते हैं. इस दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करना होगा.

  6. सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाक़ू चबाना मना होगा.

  7. लॉकडाउन 4.0 के दौरान जिन दुकानों को खुलने की इजाज़त है उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के बीच दो गज़ की या कम से कम 6 फीट की दूरी रहे. एक बार में दुकान में केवल पांच लोग ही खरीदारी कर सकेंगे.

  8. सरकार ने पांच नियम दफ्तरों के लिए भी बनाए हैं. इनमें से पहले के अनुसार दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि जितना हो सके कर्मचारी घरों से काम करें.

  9. सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो इसके लिए दफ्तरों, दुकानों, बाज़ारों और फैक्ट्रियों में कर्मचारियों के लिए काम के घंटे बांटे जाएं.

  10. दफ्तरों में प्रवेश करने और बाहर जाने की जगहों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाए.

  11. बीच-बीच में दफ्तरों या काम की जगह को पूरी तरह से सौनिटाइज़ किया जाए. साथ ही दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि डोर हैंडल जैसी चीज़ें जिन्हें आम तौर पर अधिक लोग छूते हैं उन्हें बार-बार सैनिटाइज़ किया जा रहा है.

  12. दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो. इसके लिए कर्मचारियों के बीच दूरी के साथ-साथ लंच ब्रेक के नियम और शिफ्ट में काम करने जैसे कदम जाएं.


Comments


  • WhatsApp-icon
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
Copyright Information
© copyrights reserved to "dainik desh ki dharti"
bottom of page