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कंटेनमेंट जॉन लॉक लेकिन बाहर खुलेंगे रेस्तरां होटल आदि


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कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स के बाहर अगले एक महीने तक के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी गतिविधियां चालू करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। शनिवार शाम जारी किए गए इन दिशा-निर्देशों में कुछ फेज (चरणों) में चीजें बताई गईं-

फेज-1 में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा-पाठ वाले स्थान, होटल-रेस्त्रां और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाओं के साथ शॉपिंग मॉल्स को आठ जून के बाद से खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि, सरकार इस संदर्भ में अभी गाइडलाइन जारी करेगी।

फेज-2 के तहत स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान आदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह-मशविरे के बाद खुलेंगे।

फेज-3 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने का फैसला स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, जरूरी सुविधाओं-गतिविधियों को छोड़कर देशभर में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।


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